FASTag को लेकर लोगों में कन्‍फ्यूजन, यहां जानिए 8 जरूरी सवालों के जवाब

 
नई दिल्‍ली 

नेशनल हाइवे टोल प्लाजा पर 15 दिसंबर से फास्‍टैग अनिवार्य कर दिया गया15 जनवरी तक फास्टैग की अधिकतम 25% लेन को हाइब्रिड रखा गया है देशभर के नेशनल हाइवे टोल प्लाजा पर 15 दिसंबर से फास्‍टैग अनिवार्य कर दिया गया है. अब हर छोटे या बड़े वाहन पर फास्‍टैग लगाना जरूरी हो गया है. हालांकि लोगों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए 15 जनवरी तक फास्टैग की अधिकतम 25 फीसदी लेन को हाइब्रिड रखा गया है.

मतलब ये कि इन हाइब्रिड लेन्स में 15 जनवरी तक फास्टैग के साथ कैश पेमेंट से भी तय टोल दिया जा सकेगा. लेकिन इसके बावजूद लोगों के मन में फास्‍टैग से जुड़े कई सवाल चल रहे हैं.  

सवाल- ये फास्‍टैग क्‍या है और कैसे काम करता है ?

जवाब- डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए फास्‍टैग को नेशनल हाईवे के टोल प्‍लाजा पर लागू किया गया है. फास्‍टैग को अपनी गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगाना होता है. इसे लगाने के बाद नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा से गुजरने पर वहां लगे कैमरे इसे स्‍कैन कर लेते हैं.

इसके बाद टोल की रकम आपके अकाउंट से अपने आप कट जाएगी. ये प्रक्रिया चंद सेकेंड में पूरी हो जाती है. यहां बता दें कि गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगा फास्‍टैग मोबाइल फोन की तरह रिचार्ज होता है.फास्‍टैग को My FASTag ऐप या नेटबैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, यूपीआई और अन्‍य लोकप्रिय तरीकों के जरिए रिचार्ज किया जा सकता है.

सवाल- क्या FASTag रिचार्ज / टॉप-अप के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम मूल्य है?

जवाब- ग्राहक 100 रुपये के मूल्यवर्ग में फास्टैग खाते को रिचार्ज कर सकते हैं.  वहीं रिचार्ज की अधिकतम राशि वाहन और खाता लिंक के प्रकार के आधार पर तय की जाती है. रिचार्ज की अधिकतम राशि सभी बैंक की वेबसाइटों पर दी गई है.

सवाल- फास्‍टैग किसको मिलेगा?

जवाब- फास्‍टैग वो हर व्‍यक्ति ले सकता है जिसके पास कार या बड़ी वाहन हैं. इसके लिए जरूरी डॉक्‍युमेंट के तौर पर वाहन का रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस प्रूफ के अलावा केवाईसी दस्तावेज की एक कॉपी जरूरी होगा.

सवाल – मैं फास्‍टैग का मासिक पास कैसे बनवा सकता हूं?

जवाब- मासिक पास की सुविधा हर टोल प्लाजा पर उपलब्‍ध है. आप मासिक पास से जुड़ी जानकारी के लिए टोल फ्री ग्राहक सेवा को कॉल कर सकते हैं. आप एनएचएआई की वेबसाइट पर मासिक पास सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं.

सवाल- मेरे पास दो वाहन हैं. क्या मैं दो वाहनों के लिए एक FASTag का उपयोग कर सकता हूं?

जवाब- ग्राहक एक वाहन के साथ केवल एक टैग का उपयोग कर सकता है. एक बार वाहन के विंडस्‍क्रीन पर टैग चिपका दिए जाने के बाद, इसे हटाया नहीं जा सकता है. अगर आप जबरदस्‍ती करते हैं तो यह नष्ट हो जाएगा और टोल प्लाजा पर काम नहीं करेगा.
सवाल- अगर मेरा FASTag टोल प्लाजा पर काम नहीं कर रहा है तो क्‍या होगा?

जवाब- अगर आपका FASTag टोल प्लाजा पर स्वीकार्य नहीं हो रहा है, तो ग्राहक 1033 टोल-फ्री नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. 1033 कॉल सेंटर NHAI (भारत सरकार) द्वारा स्थापित किया गया है.

सवाल- मेरा FASTag किस टोल प्‍लाजा पर काम करेगा? इसकी जानकारी कहां से मिलेगी?

जवाब – देश भर के नेशनल हाईवे के 536 से अधिक टोल प्लाजा पर  FASTag को स्वीकार किया जा रहा है. इन टोल प्‍लाजा पर फास्‍टैग लेन बना हुआ है. इस लेन को 500 मीटर दूर से ही देखा जा सकता है. ग्राहक FASTag के माध्यम से भुगतान के लिए टोल बूथ व्यक्ति से भी पूछ सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए- https://www.npci.org.in/sites/all/themes/npcl/images/PDF/Plaza%20Master-31-08-2019%20-%20PDF.pdf लिंक पर क्‍लिक करें. यहां आपको सभी टोल प्‍लाजा की जानकारी मिल जाएगी.

सवाल- FASTag को लेकर टोल कर्मचारी गलत व्यवहार करता है तो क्या करना चाहिए?

जवाब- ऐसे हालात में टोल प्लाजा पर संबंधित प्रोजेक्‍ट डायरेक्‍टर्स के पास शिकायत दर्ज की जानी चाहिए. इसके अलावा, इस घटना की रिपोर्ट etcnodal@ihmcl.com पर की जा सकती है या टोल फ्री नंबर 1033 पर कॉल कर सकते हैं.

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