टैक्सी-ऑटो परिचालन-आवागमन के लिए ऑनलाईन ई-पास लेना अनिवार्य
रायपुर
राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ऑटो और टैक्सी चलाने की अनुमति दे दी है. शासन की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है. आदेश में जिले के अंदर ही ऑटो और टैक्सी को चलाने की अनुमति दी गई है. अगर किसी अन्य जिले में सवारी लेकर जाना होगा तो इसके लिए अनुमति लेनी होगी. शासन से ई-पास मिलने के बाद ही दूसरे जिले में प्रवेश कर सकेंगे. परिवहन विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के बाद से प्रदेश में ऑटो और टैक्सी के परिचालन में रोक लगाई थी. अब यात्रियों के आवागमन का विशेष ध्यान रखते हुए कुछ शर्तों के साथ गुरुवार से परिचालन में छूट दी गई है. इसमें एक जिले से दूसरे जिले में प्रवेश के लिए ई-पास द्वारा अनुमति लेना अनिवार्य होगा. वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा. टैक्सी-ऑटो चालकों को मास्क लगाना होगा.
जिले के अंदर टैक्सी-ऑटो का नियम सरकार ने तय कर दिए हैं. दूसरे जिलों में टैक्सी-ऑटो परिचालन और आवागमन के लिए ऑनलाईन ई-पास लेना अब अनिवार्य कर दिया गया है. CG COVID-19 E-Pass एप्लीकेशन के माध्यम से यात्री नियम के मुताबिक ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस लिंक huns://epass.cgcovid19.in के माध्यम से भी मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर दूसरे जिलों में आवागमन के लिए ई-पास प्राप्त करने आवेदन किया जा सकता है. ऑनलाईन ई-पास के बिना दूसरे जिले में टैक्सी-ऑटो परिचालन की अनुमति नहीं होगी.
बिना अनुमति परिचालन करने पर कार्रवाई की जा सकती है. टैक्सी-ऑटो में यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क पहनना होगा. स्वच्छता और सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियंत्रण के लिए जारी अन्य एडवाइजरी का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा. इन्ही सब एडवाइजरी के साथ टैक्सी ऑटो चल सकेंगे. मालूम हो कि ऑटो संघ ने पिछले ही दिनों अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगाई थी कि उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए उनकी मांगों को पूरा किया जाए. इसके बाद अब राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब 28 मई से टैक्सी और ऑटो चलेंगी.