9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने नए मोटर वीइकल ऐक्ट को पूरी तरह लागू किया

 नई दिल्ली
करीब 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने नोटिफिकेशन जारी कर संशोधित मोटर वीइकल ऐक्ट को पूरी तरह से लागू कर दिया है। इन राज्यों में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, बिहार, झारखंड और हरियाणा शामिल हैं। अन्य राज्य अभी इस प्रक्रिया में और समय ले रहे हैं, ताकि वे पता कर सकें कि क्या नियमों में कुछ नरमी बरती जा सकती है?

संशोधित मोटर वीइकल ऐक्ट के तहत 24 ऐसे अपराध तय किए गए हैं, जिसमें कोर्ट में जाने की जगह मौके पर ही जुर्माना भरा जा सकता है। लेकिन ज्यादातर राज्यों ने अब तक डेजिगनेटेड ऑफिसरों को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है।

मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, 'हम अभी यह देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पड़ोसी राज्यों ने इस पर क्या कदम उठाया है।' यहां तक कि पश्चिम बंगाल भी अभी प्रतिक्रियाओं का इंतजार कर रहा है। वहां के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि हम नियम तय करेंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए हमारे पास 6 महीने का समय है। ऐक्ट में जुर्माने की अधिकतम राशि लिखी गई है। राज्यों के पास अधिकार है कि वह इसमें न्यूनतम किराया वसूले।
 
बीजेपी शासित गोवा भी दिसंबर तक नए नियमों को लागू करने के मूड में नहीं है। गोवा सरकार पहले बरसात में टूटने वाली सड़कों की मरम्मत करेगी, उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा।

महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट मंत्री दिवाकर राउते ने कहा कि उन्होंने इसे लेकर कानून और न्याय विभाग से राय मांगी है कि क्या जुर्माने को कम किया जा सकता है। यूपी के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव अरविंद कुमार का कहना है कि सरकार ने नए नियमों के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर दी है। नए नियम लागू करने से पहले कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। राजस्थान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने नए नियम लागू करने को लेकर कोई फैसला अभी तक नहीं लिया है।
 

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