8 जून से कंटेंनमेंट जोन को छोड़कर इनसभी स्थलों को खोलने की अनुमति, गाइडलाइन जारी
रायपुर
कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन के तहत नए गाइडलाइन जारी कर दिए हैं. 8 जून से कंटेंनमेंट जोन को छोड़कर सार्वजनिक पार्कों, शहर के बाहर क्लब, धार्मिक एवं पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है. इसी प्रकार होटल और रेस्टोरेंट को कुछ बंदिशों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक पार्क और उद्यान 8 जून से खुल सकेंगे. इसके साथ ही स्पोर्टिंग कॉम्पलेक्स और स्टेडियम में केवल बाहरी खेल गतिविधियां की जा सकेंगी.
सरकार के निर्देश के मुताबिक क्लब में केवल बाहरी गतिविधियां संचालित होंगी. इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार धार्मिक और पूजा स्थल संचालित करने की अनुमति होगी. शॉपिंग माॅल खोलने और संचालन करने की अनुमति फिलहाल नहीं दी जाएगी. जारी आदेश के अनुसार रेस्टोरेंट में केवल टेक अवे की अनुमति दी जाएगी. होटल संचालन के लिए अनुमति भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार होगी. आदेश में यह भी कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी चीजों को ही अनुमति दी जाएगी.
सरकार ने शिक्षण सत्र 2020-21 में प्रयास आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं में और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा की तिथियों में संशोधन कर दिया है. अब प्रयास आवासीय विद्यालयों के कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए परीक्षा 24 जून को सुबह 10.30 से 1.00 बजे तक आयोजित की जाएगी. इसी तरह एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा 26 जून को सुबह 10.30 से 12.30 बजे तक आयोजित होगी. राज्य शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा इस संबंध में सभी जिलों के सहायक आयुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. बता दें कि पहले प्रयास आवसीय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा 9 जून को और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की परीक्षा 11 जून को होनी थी.