3 माह तक आइसोलेशन सेंटर में सेवा करने की शर्त पर दी जमानत

    बेगुसराय

बिहार के बेगूसराय में पटना हाई कोर्ट ने जमानत देने के लिए एक आरोपी को अनोखी सजा दी है. SC, ST मामले के एक आरोपी को हाई कोर्ट ने कोरोना आइसोलेशन सेंटर में 3 माह तक सेवा करने की शर्त पर जमानत दी है. आरोपी ने आइसोलेशन सेंटर पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ड्यूटी शुरू कर दी है.

दरअसल नावकोठी थाना क्षेत्र के महेश्वरा गांव निवासी आरोपी मनोज सिंह पर गांव के एक दलित परिवार के साथ मारपीट और जाति सूचक शब्द कहने का आरोप था. इस मामले में मनोज सिंह पिछले साढ़े 4 माह से जेल में बंद था. बेगूसराय व्यवहार न्यायालय में जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसने पटना उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी.

पटना हाई कोर्ट ने दी शख्स को अनोखी सजा

जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने कोरोना मरीजों की 3 माह की सेवा शर्त पर उसे जमानत दे दी है. अब मनोज जेल से बाहर आ गया है और रोजाना इंजीनियरिंग कॉलेज में बने कोविड-19 सेंटर पर अपनी सेवा दे रहा है.

मनोज मेडिकल का जानकार नहीं है इसलिए उसे सेंटर पर हर आने-जाने वालों का नाम पता लिखने और थर्मल स्कैनिंग करने का काम दिया गया है. मनोज सिंह का कहना है कि वो पहले से ही समाज सेवा करते थे हालांकि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया था.

आइसोलेशन सेंटर में 10 से 5 की ड्यूटी

वहीं, सदर अस्पताल के अस्पताल अधीक्षक डॉ. आनंद शर्मा ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देश पर मनोज सिंह को आइसोलेशन सेंटर में ड्यूटी दी गई है.

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