15 जून से शुरू होंगे 94000 टीचर नियुक्त‍ि के आवेदन

पटना

बिहार के शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है. इस नये शेड्यूल में उन उम्मीदवारों को भी शामिल किया गया है जो 18 महीने का D.El.Ed प्रोग्राम, टीईटी परीक्षा या केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं.

बता दें कि इसमें आवेदन की तिथ‍ि 15 जून से 14 जुलाई तक रखी गई है. इसके बाद पहली मेरिट लिस्ट 23 जुलाई को जारी की जाएगी और 31 अगस्त तक भर्ती प्रक्रिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ पूरी कर ली जाएगी. बता दें कि ये फैसला पटना हाईकोर्ट के 21 जनवरी 2020 के आदेश के अनुसार दिया गया है.

कुछ ऐसी होगी टाइमटेबल

15 जून से नियोजन की प्रक्र‍िया शुरू होगी

14 जुलाई तक डीईएलएड वाले टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाएंगे

18 जुलाई तक मेरिट लिस्ट तैयार होगी.

21 जुलाई तक नियोजन समिति मेरिट लिस्ट का अनुमोदन करेगी.

23 को मेरिट लिस्ट का प्रकाशन होगा

24 जुलाई से 7 अगस्त तक मेरिट लिस्ट पर आपत्ति की जा सकेगी

12 अगस्त तक मेरिट लिस्ट का अंतिम प्रकाशन हो जाएगा

13 से 22 अगस्त के बीच जिला द्वारा पंचायत एवं प्रखंड की मेरिट लिस्ट का अनुमोदन होगा

25 अगस्त को नियोजन इकाइयों द्वारा मेरिट लिस्ट सार्वजनिक की जाएगी.

28 अगस्त को आवेदन के साथ संलग्न सेल्फ अटेस्टेड प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण पत्र से मिलान

31 अगस्त को चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच कर नियोजन पत्र भेजा जाएगा.

D.El.Ed और टीईटी परीक्षा या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास लोग कर सकेंगे अप्लाई

नया शेड्यूल जारी करने के पीछे मुख्य वजह हाईकोर्ट का वो आदेश है जिसमें कोर्ट ने इन पदों के लिए D.El.Ed और टीईटी परीक्षा या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास आवेदको को योग्य करार दिया था. पूरे मामले के अनुसार पिछले साल अगस्त में बिहार सरकार ने 94000 प्रारंभिक शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिफेशन जारी किया था.

प्रक्रिया शुरू होते ही 18 महीने की डीएलएड प्रोग्राम करने वाले उम्मीदवारों की पात्रता को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. ये मामला दरअसल उठा ही तब था जब इन पदों के लिए एनआइओएस से इस कोर्स को करने वाले प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों ने भी आवेदन किया. इसके बाद राज्य सरकार ने एनसीटीई से पूछा कि क्या एनआइओएस से 18 महीने का डीएलएड करने वाले भी शिक्षक भर्ती के लिए योग्य है? जिसके जबाव में केंद्र सरकार से जुड़ी इस संस्था ने 18 महीने के इस डीएलएड कोर्स को इसके लिए अमान्य करार दे दिया था. अमान्य करार देने को लेकर निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले यह सभी शिक्षक पटना हाईकोर्ट पहुंचे. सुनवाई में कोर्ट ने एनसीटीई के पात्रता नियमों को गलत बताते हुए इन सभी को शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने के योग्य करार दिया था.

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