10 लाख रुपये तक की कमाई होगी टैक्‍स फ्री! ये है पूरा गणित

नई दिल्ली 
वित्‍त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट 2019 में आयकर देने वालों को राहत देते हुए पांच लाख रुपये तक की कमाई पर पूरी छूट देने का ऐलान किया. इस कदम को मध्‍यम वर्ग के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है. इससे पहले साढ़े तीन लाख रुपये तक की कमाई पर छूट मिलती थी.

नए ऐलान के चलते व्‍यक्तिगत करदाताओं को आगामी वित्‍त वर्ष में साढ़े 12 हजार रुपये का फायदा होगा. अभी यह फायदा ढाई हजार रुपये का है. लेकिन यह फायदा केवल पांच लाख रुपये सालाना कमाई वाले लोगों को ही होगा. हालांकि वर्तमान बजट में मूलभूत छूट की सीमा और टैक्‍स की स्‍लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 2.50 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्‍स नहीं लगेगा. 

पीयूष गोयल ने बजट में स्‍टैंटर्ड डिडक्‍शन की सीमा को भी 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया है. यह राहत भी केवल पांच लाख रुपये की की योग्‍य कमाई वालों को ही मिलेगा. पुराने सभी टैक्‍स स्‍लैब जारी रहेंगे. दूसरे शब्‍दों में कहें तो यदि आपकी कमाई पांच लाख रुपये से ज्‍यादा है तो आपको पुरानी दरों पर ही टैक्‍स भरना होगा.

लेकिन क्‍या आपको पता है कि आप 10 लाख रुपये तक की आमदनी पर टैक्‍स छूट का फायदा ले सकते हैं. फिनसेफ के संस्‍थापक मृण अग्रवाल के अनुसार, मान लीजिए आपकी कुल आमदनी 10 लाख रुपये है. अब इसमें आपको 1.50 लाख रुपये तक सेक्‍शन 80C के तहत छूट मिल जाएगी. फिर 50 हजार रुपये स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन, दो लाख रुपये तक होम लोन का ब्‍याज, 50 हजार रुपये नेशनल पेंशन स्‍कीम(एनपीएस) और 50 हजार रुपये स्‍वास्‍थ्‍य बीमा के प्रीमियम में आने पर पांच लाख रुपये की सीधे-सीधे छूट मिल जाएगी.

इसके चलते टैक्‍स के दायरे में केवल पांच लाख रुपये की कमाई आएगी. यह रकम नए ऐलान के तहत छूट के दायरे में आ जाएगी. ऐसे में आप 12500 रुपये टैक्‍स के रूप में जमा कराएंगे लेकिन सेक्‍शन 87ए के तहत मिली छूट से यह रकम वापस मिल जाएगी. लेकिन इसके लिए आपको इनकम टैक्‍स रिटर्न भरना होगा.

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