हाईकोर्ट में पेश हुईं जबलपुर कलेक्टर

जबलपुर
मध्यप्रदेश की जबलपुर कलेक्टर छवि भारद्वाज आज एक अवमानना याचिका के संदर्भ में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुईं। न्यायालय के निर्देश के बावजूद कलेक्टर छवि भारद्वाज ने आवारा जानवरों के मामले में न हलफनामा पेश किया था और न ही याचिका की सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुईं थीं। इसे गंभीरता से लेते हुए न्यायमूर्ति पी के जायसवाल तथा अंजली पाले की युगलपीठ ने उन्हें आज अदालत में उपस्थित रहने के आदेश जारी किये थे। सड़कों पर आवारा जानवरों पर कार्यवाही के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा परित आदेश का परिपालन नहीं होने के खिलाफ सतीश वर्मा नाम के स्थानीय निवासी ने अवमानना याचिका दायर की थी। ाुगलपीठ के समक्ष उपस्थित कलेक्टर ने कहा कि वे व्यक्तिगत कारणों से कुछ समय से बाहर थीं, जिसके कारण हलफनामा पेश नहीं कर पाई। उन्होंने इसके लिए क्षमा मांगते हुए बताया कि आवारा जानवरों को पकड़ने का काम नगर निगम करता है और जिला व पुलिस प्रशाासन कार्य में सहयोग प्रदान करता है। कलेक्टर के हलफनामे के बाद युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है।
 

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