स्टूडेंट से रेप करने वाले टीचर को 20 साल की सजा

 
नई दिल्‍ली 

दिल्‍ली की तीस हजारी कोर्ट ने 29 साल के ट्यूटर को अपनी एक स्टूडेंट से बार-बार रेप करने के जुर्म में 20 साल जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि यह अपने आप में गंभीर अपराध है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। अडिशनल सेशन जज सतीश कुमार ने कहा कि स्टूडेंट की रक्षा और देखभाल करने के अपने कर्तव्य को पूरा करने के बजाय दोषी रोहन कुमार ने उम्मीद के विपरीत यह कुकृत्य किया। 

अदालत ने कुमार को 2017 में स्टूडेंट के साथ बार-बार रेप करने, उसे डराने-धमकाने, उसकी गरिमा का हनन करने के इरादे से उत्पीड़न करने और जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाने का दोषी ठहराया। दोषी पर 52,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया गया है कि वह पीड़ित को छह लाख रुपये का मुआवजा दे। अपराध को जघन्य मानते हुए अदालत ने कहा कि दोषी ने सोचा कि स्टूडेंट उसकी जागीर है, जिसे वह जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। 

अभियोजन के मुताबिक कुमार स्टूडेंट को छठी क्लास से ही उसके घर जाकर पढ़ाता था। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद उसने उससे पढ़ना बंद कर दिया लेकिन कॉलेज में फर्स्ट इयर के दौरान उसके माता-पिता ने उससे बेटी को पढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान अप्रैल 2017 में उसने स्टूडेंट को गलत तरीके से छूने की कोशिश की। वह स्टूडेंट को तभी पढ़ाने आया करता जब उसके माता-पिता घर पर नहीं होते थे। इस दौरान टीचर उससे रेप करता था। 

शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने उसकी तस्वीरें भी खीचीं थीं और इसका खुलासा करने पर उसे बदनाम करने की धमकी दी थी। जून 2017 में कुमार ने एक बार फिर उससे रेप किया जिसके बाद उसने अपनी मां को इस बारे में बताया। उसके माता-पिता उसे लेकर व्यक्ति के घर गए और उसके परिवारवालों को घटना के बारे में बताया और यह भी कहा कि ऐसी घटना फिर नहीं होनी चाहिए। 

बदनामी के डर से उसके माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई और उसका ट्यूशन छुड़वा दिया। लेकिन उसी साल अक्टूबर में कुमार ने पीड़ित और उसकी मां पर हमला किया, यहां तक कि सार्वजनिक जगह पर ही उसने पीड़ित की मां के कपड़े खींचे जिसके बाद उसकी मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कुमार को गिरफ्तार किया गया। सुनवाई के दौरान आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। हालांकि अदालत ने व्यक्ति को बलात्कार का दोषी पाया और उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई। 
 

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