स्कूलों में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के लिए सरकार बनाए हेल्पलाइन: हाई कोर्ट

चेन्नै
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को स्कूलों में होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन शुरू करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने आर रंगनाथम की याचिका पर हाल ही में यह निर्देश जारी किया है। अदालत ने कहा है कि प्रदेश में हर अभिवावक के पास ऐसी घटनाओं की सूचना दर्ज कराने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, ऐसे में राज्य शिक्षा विभाग को इसकी व्यवस्था करनी होगी।

 

कोयम्बटूर के एक सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य रंगनाथम ने अपनी याचिका में कोयम्बटूर नगर निगम के आयुक्त द्वारा पारित उस आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें उनका दूसरे स्कूल में तबादला कर दिया गया था। याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति ने कहा कि अदालत का मानना है कि इस स्थानातंरण आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे याचिकाकर्ता की ना ही सेवा शर्तें और ना ही उनका सामान्य जीवन प्रभावित होगा।

जांच और कार्रवाई करने के भी निर्देश
शैक्षिक संस्थानों में अनुशासनहीनता, यौन उत्पीड़न की घटनाओं का जिक्र करते हुए हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि इससे राष्ट्रीय विकास प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी घटना होने पर छात्रों और अभिभावकों के पास तत्काल उसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, जिसपर इन मामलों की शिकायत दी जा सके। ऐसे में राज्य शिक्षा विभाग को ऐसे नंबर की व्यवस्था तत्काल करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी व्यक्ति से कोई शिकायत प्राप्त होने पर अधिकारियों को तुरंत जांच करानी चाहिए और अन्य जरूरी कार्रवाई भी होनी चाहिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *