सोशल मीडिया अकाउंट आधार नंबर से लिंक होगा या नहीं, सप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
नई दिल्ली
पिछले साल से फेसबुक जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार से लिंक करने का मामला देश के कई हाईकोर्ट में चल रहा है। वहीं अब फेसबुक ने इन केसों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। फेसबुक का कहना है कि अलग-अलग कोर्ट में चल रहे अलग-अलग केस के कारण फैसला आने में देरी हो सकती है। इसलिए बेहतर हो कि पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो।
दरअसल फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट्स को आधार नंबर से लिंक करने वाली तीन याचिकाएं मद्रास, बॉम्बे और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रही हैं। वहीं फेसबुक ने कहा है कि इस तरह के 4 केस अलग-अलग हाईकोर्ट में चल रहे हैं।
इस मसले पर व्हाट्सएप की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि पॉलिसी मामले को हाईकोर्ट तय नहीं कर सकती, क्योंकि यह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा कि सभी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो।
सिब्बल ने कहा कि मुख्य मामला व्हाट्सएप का है जो कि नीति से संबंधित है, साथ ही यह मामला पूरे देश के नागरिकों से जुड़ा है। ऐसे में इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले की सुनवाई सप्रीम कोर्ट करे और मामले पर आदेश जारी करे। ऐसे ना हो कि हाईकोर्ट कुछ आदेश जारी करे और फिर उसे किसी अन्य कोर्ट में चुनौती मिले।