सुप्रीम कोर्ट ने जंगली जमीन पर ढहाए गए गुरू रविदास मंदिर दोबारा बनाने की दी इजाजत

 नई दिल्ली 
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को गुरू रविदास (Guru Ravidas) का मंदिर उसी 400 स्क्वायर मीटर प्लॉट पर दोबारा निर्माण की इजाजत दे दी है, जहां पर अगस्त में रविदास मंदिर को ढहाया गया था। इसके साथ ही, कोर्ट ने उन लोगों की रिहाई के भी आदेश दिए हैं जिन्हें मंदिर ढहाने के दौरान प्रदर्शन के चलते गिरफ्तार किया गया था।

15वीं सदी का रविदास मंदिर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ढहाया था क्योंकि जंगली जमीन पर बना हुआ है। विपक्षी दलों और दलितों के विरोध के बाद केन्द्र सरकार ने इस महीने की शुरुआत में मंदिर के लिए 200 मीटर जमीन मंदिर के लिए देने का प्रस्ताव दिया था।

लेकिन, सोमवार की सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने उसे डबल कर 400 स्क्वायर मीटर कर दिया। जस्टिस अरूण मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और मंदिर ढहाए जाने के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी आंदोलनकारियों की रिहाई के भी आदेश दिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *