सुप्रीम कोर्ट ने कमल विहार से रोक हटाई, RDA और 16 हजार हितग्राहियों को राहत

रायपुर
 केंद्रीय पर्यावरण मंडल से बिना अनुमति लेकर कमल विहार प्रोजेक्ट में निर्माण कार्य करने की दलील देकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए निर्माण कार्य में लगी रोक हटाने का आदेश जारी किया।

एक माह पूर्व से काम बंद होने के कारण तकरीबन 16 हजार हितग्राही परेशान थे। भवन आवंटन और भुगतान संबंधी कामकाज प्रभावित हो रहे थे। दो बार सुनवाई टलने के बाद आखिर में कोर्ट ने राहत देते हुए आरडीए के पक्ष में फैसला सुनाया। खबर के मुताबिक बड़े प्रोजेक्ट में व्यवधान डाले जाने पर कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई गई है।

मंगलवार के दोपहर आरडीए के अधिकारियों ने कोर्ट से राहत मिलने की पुष्टि की। बताया गया याचिकाकर्ता ने दलील देकर कहा था कि इस योजना के लिए पर्यावरण मंत्रालय से इंवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं ली गई थी। इसके बिना ही निर्माण शुरू किया गया इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। गौरतलब है कि काम बंद रहने की वजह से भी आरडीए को भारी भरकम नुकसान हुआ है। पहले से तकरीबन 650 करोड़ रुपए का लोन पहले से है। दर्जनभर मामलों में शिकायत लेकर याचिका कर्ताओं ने आपित्त दर्ज कराई थी। अब कोर्ट का फैसला आने के बाद नए सिरे से निर्माण कार्य शुरू होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *