सिर्फ इन तीन हालात में ही आपको मिलेगी घर से निकलने की इजाज़त

भोपाल
केंद्र सरकार की सख्ती के बाद अब मध्य प्रदेश (madhya pradesh) में भी लॉक डाउन के दौरान प्रशासन सख्ती बरत रहा है. घर से बाहर निकलने के लिए अब केवल तीन परिस्थितियों में ही पास जारी किया जाएगा. ये पास नज़दीकी थाने और एसडीएम दफ्तर से जारी किए जाएंगे. जिन्हें कर्फ्यू (curfew) के दौरान रोज ही सामान लेने निकलना है उन्हें भी अब पास बनवाना होगा.शिकायत दर्ज कराने के लिए भोपाल पुलिस ने तीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं.

लॉक डाउन के दौरान परिवहन को लेकर नई गाइड लाइन जारी की गई हैं.अब केवल तीन परिस्थितियों में ही शहर और शहर से बाहर जाने की अनुमति लोगों को दी जाएगी.केवल अति आवश्यक सेवाओं में ही घर से बाहर जाने की अनुमति लोगों को मिलेगी.पहली स्थिति अगर कोई गंभीर रूप से बीमार है और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाना है.या अस्पताल में बीमार को अटेंड करने जाना है. दूसरी स्थिति में तब घर से बाहर निकलने की परमिशन रहेगी जब घर में या किसी रिश्तेदार के घर किसी की मौत हो गयी हो. तीसरी स्थिति वो रहेगी जब कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही शहर से बाहर जाना हो. तब प्रशासन लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त देगा.

दो दिन पहले परिवहन विभाग ने परिवहन के लिए 7 नंबर स्टॉप स्थित कार्यालय से पास जारी करने के आदेश जारी किए थे. जिसमें लोग निजी वाहन या टैक्सी करके दूसरे शहर भी जा सकते थे. लेकिन इसके 2 दिन बाद ही नई गाइडलाइन जारी कर दी गयीं और अब पास बनाने की जिम्मेदारी थानों और एसडीएम दफ्तर को दे दी गयी.

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