साध्वी प्रज्ञा ही नहीं ये बड़े चेहरे भी रहे मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी

 
नई दिल्ली     
    
मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा ही नहीं बल्कि और भी कई लोग आरोपी हैं. जिन्हें भड़काऊ भाषण और अल्पसंख्यक विरोधी रुख अपनाने की वजह से जाना जाता है. इन सभी आरोपियों के नाम मालेगांव ही नहीं बल्कि हैदराबाद की मक्का मस्जिद में विस्फोट और अजमेर शरीफ दरगाह में ब्लास्ट जैसे बड़े मामलों में भी सामने आया था. ऐसे ही कुछ बड़े आरोपियों की कानून और न्यायपालिका के साथ आंख मिचौली चलती रही. 

स्वामी असीमानंद

मालेगांव ब्लास्ट से पहले 2007 में हैदराबाद की मक्का मस्जिद में एक जोरदार विस्फोट हुआ था. इस मामले में मामले असीमानंद का नाम सामने आया. इसके बाद समझौता ब्लास्ट केस और अजमेर शरीफ दरगाह में हुए धमाके की साजिश रचने वालों में भी असीमानंद आरोपी था. इसी दौरान उसका नाम 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए विस्फोट की साजिश में भी आया. हालांकि समझौता ब्लास्ट मामले में आरोपी असीमानंद को बड़ी राहत मिल गई थी. असीमानंद का नाम जैसे कई धमाकों में जुड़ा है, वैसे ही उसके कई नाम हैं. उसे जतिन चटर्जी उर्फ नबाकुमार सरकार उर्फ स्वामी ओंकारनाथ उर्फ स्वामी असीमानंद आदि के नाम से भी जाना जाता है. वह वनस्पति विज्ञान में स्नातक है और पश्चिम बंगाल के हूगली का निवासी है. उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की है. 1990 से 2007 के बीच वह RSS की संस्था वनवासी कल्याण आश्रम का प्रांत प्रचारक प्रमुख रहा है. स्वामी असीमानंद ने 2011 में मजिस्ट्रेट को दिए इकबालिया बयान में स्वीकार किया था कि अजमेर दरगाह, हैदराबाद की मक्का मस्जिद और कई अन्य जगहों पर हुए बम ब्लास्ट में उनका और कई अन्य हिंदू संगठनों का हाथ है. हालांकि बाद में असीमानंद अपने बयान से पलट गए और कहा कि उन्होंने पिछला बयान NIA के दबाव में दिया था.

लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित

कर्नल पुरोहित का संबंध अभिनव भारत नामक कट्टरपंथी संगठन से बताया जाता है. कहा जाता है कि पुरोहित ने कथित हिन्दू राष्ट्र के लिए अलग संविधान, अलग झंडा बनाया था. पुरोहित ने संगठन की बैठकों में शामिल होकर विस्फोटक जुटाने के लिए सहमति दी और एटीएस ने उसे मालेगांव ब्लास्ट के मुख्य षडयंत्रकर्ता में से एक माना था. कर्नल पुरोहित ने बढ़ती जिहादी गतिविधियों को रोकने का हवाला देकर उनके संगठन अभिनव भारत की गतिविधियों का विस्तार करने की आवश्यकता पर बल दिया था. ब्लास्ट के एक गवाह ने कथित तौर पर एटीएस को बताया था कि कर्नल पुरोहित ने मुस्लिम बहुल इलाके में बम विस्फोट के साथ मुसलमानों से बदला लेने के बारे में अपनी राय जाहिर की थी. तब प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इस काम के लिए लोग उपलब्ध कराने के लिए तत्परता दिखाई थी.

समीर कुलकर्णी

ये वो शख्स था, जिसे एटीएस ने मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को हुए धमाके के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया था. उसकी भोपाल में प्रिंटिंग प्रेस है. कुलकर्णी आरोप था कि उसने धमाके में इस्तेमाल किए गए बम के लिए केमिकल उपलब्ध कराए थे. यह भी आरोप लगाया गया था कि समीर कुलकर्णी बैठकों में हिस्सा लेने के लिये इंदौर और नासिक गया था, जहां कथित तौर पर धमाके की साजिश रची जा रही थी. हालांकि अक्टूबर 2017 में सत्र न्यायालय ने समीर कुलकर्णी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी. उसे इस मामले से जुड़े दूसरे आरोपियों को मिली जमानत के आधार पर कोर्ट ने 50 हजार रुपये के मुचलके पर बेल दी थी. इससे पहले इस मालेगांव ब्लास्ट से जुड़े आरोपियों साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित और सेवानिवृत मेजर रमेश उपाध्याय को भी जमानत मिल चुकी थी.

सेवानिवृत मेजर रमेश उपाध्याय

मालेगांव ब्लास्ट केस के आरोपी अभिनव भारत संस्था के सदस्य सेवानिवृत मेजर रमेश उपाध्याय को धमाके के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था. वह 9 साल तक जेल में बंद रहा. उसने जमानत पर बाहर आने के बाद आरोप लगाया था कि एक बड़ा अधिकारी उसके साथ बुरा सलूक करता था. उपाध्याय ने जेल से जमानत पर छूटने के बाद बताया था कि दूसरी आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिहं ठाकुर के साथ भी जेल में अच्छा बर्ताव नहीं होता था. मालेगांव ब्लास्ट में नाम आने के बाद उसे हिंदू आतंकवादी कहा जाता था. उसके मकान मालिक को उनसे घर खाली करवाने के लिए कहा गया था. बताते चलें कि रमेश उपाध्याय ने लंबे समय तक सेना में सेवाएं दी थी. वह श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा भी रह चुका है.

मालेगांव ब्लास्ट के अन्य आरोपी

मालेगांव ब्लास्ट केस में कई लोगों को आरोपी बनाया गया था. जिनमें उपरोक्त चार लोगों के अलावा सुधाकर चतुर्वेदी, संदीप डांगे और रामचंद्र कलसांगरा के नाम भी शामिल हैं. कलसांगरा ही वो शख्स था जो प्रज्ञा सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करता था. कथित तौर पर मोटरसाइकिल वह दो साल से चला रहा था. और फिर मालेगांव ब्लास्ट के लिए उसी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था. एटीएस की रिपोर्ट के मुताबिक संदीप डांगे और रामचंद्र कलसांगरा ही वो शख्स थे, जिन्होंने मोटरसाइकिल में एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) के फिट किया था. रामचंद्र कलसांगरा आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का करीबी माना जाता है.
 

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