सरकार ने जारी की नई गाइड लाइन, पुराने वाहन बेचने के लिए जरूरी होगा ये सर्टिफिकेट

भोपाल
मध्य प्रदेश में पुराने वाहनों का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं जिसमें ग्राहकों के साथ बिना कागज़ात के वाहनों को फर्जी तरह से बेच दिया जाता है। ऐसे मामले भविष्य में न हो सके इसके लिए अब परिवहन विभाग ने सख्त नियम तैयार किए हैं। अब पुराने वाहनों का व्यापार करने वालों को नए वाहन के तर्ज पर कागजी कार्रवाई करनी होगी। जो ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यह आदेश परिवहन आयुक्त भोपाल ने सभी आरटीओ को दिए हैं।

बताया जा रहा है पुराने वाहनों का व्यापार करने वालोंं की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। लेकिन पुलिस को इस तरह की कागजी कार्रवाई के से काफी मदद मिलेगी। और जो वाहन पुराने हो चुके हैं उनपर भी लगाम लगेगी। पुराने वाहनों के काम करने वालोंं को व्यवसाय प्रमाण पत्र लेना होगा। अभी तक यह व्यवस्था नए वाहन बेचने वालों के पास थी। लेकिन अब  पुराने वाहन बेचने वाले, वाहनों की मरम्मत करने वाले, कल पुर्जे बेचने वालों को भी अब यह व्यवसाय प्रमाण पत्र लेना होगा। इसके अलावा कबाड़ में वाहन को खरीदकर उसे नष्ट करने का धंधा करने वाले पर भी यह नियम लागू होगा।

आदेश के मुताबिक पुराने वाहन बेचने वाले व्यापारियोंं को प्रमाण पत्र बनवाना होगा। और अगर इस आदेश का कोई पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।  विभाग का मानना है जब आप पुराना वाहन खरीदेंगे तो कागज कंपलीट ही देखेंगे।

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