सभी राजस्व प्रकरणों को अनिवार्यतः ई-कोर्ट में ही पंजीबद्ध किया जावे- मंत्री जयसिंह अग्रवाल

रायपुर
 प्रदेश के राजस्व, आपदा प्रबंधन, पुनर्वास एवं पंजीयन (वाणिज्यिक कर एवं मुद्रांक) मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने आज सरगुजा सम्भाग के सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, जशपुर.जिले के राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। राजस्व मंत्री ने बैठक की शुरुआत करते हुए कहा कि नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव के बाद वैश्विक महामारी के चलते राजस्व विभाग के समस्त अमला पटवारी से लेकर एस डी एम, तहसीलदार, कलेक्टर तक सभी सक्रिय रूप से कोरोना (covid-19) के संक्रमण का फैलाव को नियंत्रित एवं बचाव कार्य मे लगे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना से अभी तक किसी प्रकार का जन हानि नही हुई है इसके लिये मैं सभी अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। इस महामारी से हम जल्दी मुक्त होंगे ऐसी कामना भी करता हूँ।

मंत्री जयसिंह ने आगे कहा कि यह समय हमारे विभाग की सक्रियता दिखाने की है हमे राजस्व वसूली को भी मजबूत करना है और आपदा के उचित प्रबन्धन करते हुए नागरिको के लिये बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है। बैठक में राजस्व सचिव रीता सांडिल्य ने सरगुजा सम्भाग आयुक्त के साथ सभी जिलों के कलेक्टर को निर्देश देते हुए कहा कि मुख्य रूप से ई-कोर्ट में प्रकरणों का पंजीयन सभी राजस्व न्यायालयों में 1 जून से मैनुअल दायरा पंजी का साधारण पंजी बन्द किया जाएगा, इसके लिये राजस्व मंत्री ने बेहतर कार्य करने का निर्देश दिये।

राजस्व मंत्री ने संभाग अंतर्गत जिले के कलेक्टरों से राजस्व प्रकरणों, मुआवजा, भूअभिलेखों का अद्यतीकरण, ऑनलाईन पंजीयन, ई-कोर्ट का क्रियान्वयन पर्यावरण व अधोसंरचना की वसूली, नगरीय क्षेत्रों मे 7500 वर्गफूट भूमि बंटन, तहसील स्तर पर माडर्न रिकार्ड रूम, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, ओलावृष्टि तथा बेमौसम बारीश से क्षति की जानकारी ली। इससे सभी प्रकरणों को अनिवार्यतः ई-कोर्ट में ही पंजीबद्ध किया जावेगा। शत-प्रतिशत त्रुटि रहित गिरदावरी कार्य खरीफ एवं रबी गिरदावरी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश राजस्व मंत्री ने दिए। साथ ही अभिलेख शुद्धता के लिये भुईयां सॉफ्टवेर में परिलिक्षित उपरोक्त विसंगतियों को दूर करते हुए भू अभिलेखों को डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित किया जावे।

राजस्व मंत्री ने कहा कि सर्वेक्षण कार्य असर्वेक्षित/मसाहती ग्रामों का सर्वेक्षण कार्य के लिये जिले के अपर कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाते हुए कार्य को प्राथमिकता में रखते हुए 3 माह के भीतर पूरा किया जावे। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने पंजीयन कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर नामान्तरण पंजी में दर्ज कर नामान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ करें। आगे चर्चा में कहा गया कि अविवादित नामान्तरण प्रकरणों में पंजीयन कार्यालय से प्राप्त सूचना की तिथि से 45 दिवस के भीतर अभिलेख दुरुस्त करें । कतिपय पेचीदा मामलों के निपटान में आ रही समस्याओं के निदान के लिए राजस्व मंत्री अथवा राजस्व सचिव के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य निष्पादित करने में उन्हें सुगमता होती है। यहां बताना आवश्यक होगा कि हितग्राहियों की जमीन से संबंधित सीमांकन, बटांकन, नामातरण, व्यपवर्तन एवं फौती आदि से संबंधित अनेक समस्याएं रहती हैं जिसके लिए उन्हें संबंधित अधिकारियों के कार्यालयों के आए दिन चक्कर लगाने पड़ते हैं। भू स्वामियों के कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाने के लिए शासन द्वारा राजस्व अधिकारियों को समय समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं। समीक्षा बैठक में ईमिल लाकरा संभाग आयुक्त, सरगुजा संभाग, सारांश मित्तर कलेक्टर सरगुजा , दीपक सोनी कलेक्टर सूरजपुर, संजीव कुमार झा कलेक्टर बलरामपुर, नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर कलेक्टर जशपुर, एवं डोमन सिंह कलेक्टर कोरिया के साथ सभी तहसीलदार और एस डी एम एवं समस्त विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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