सड़क जाम नहीं करने की अंडरटेकिंग दें पप्पू यादव, तभी अग्रिम जमानत

पटना
पटना हाईकोर्ट ने जन अधिकार पार्टी (जाप) के प्रमुख राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को कहा कि वे गुरुवार को कोर्ट में शपथपत्र दें कि भविष्य में कभी भी रोड जाम कर यातायात प्रभावित नही करेंगे। तभी उन्हें अग्रिम जमानत दी जाएगी। अंडरटेकिंग देने के लिये कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी। गुरुवार को फिर सुनवाई होगी।

पुलिस पर जानलेवा हमला एवं सार्वजनिक उपद्रव मामले में पूर्व सांसद पप्पू यादव की अग्रिम जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने ज़मानत देने के लिए यह शर्त रखी।

पिछले वर्ष 21 दिसंबर को पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी गर्दनीबाग धरनास्थल पर शेल्टर होम कांड के विरोध में प्रदर्शन कर रही थी। इसमें पथराव के कारण एक दारोगा के सिर में गंभीर चोटें आई थीं। उसी दिन हत्या के प्रयास एवं अन्य अपराध के आरोप में एक प्राथमिकी (गर्दनीबाग थाना कांड संख्या 569 /2018) दर्ज की गई थी। जिसमें पप्पू व अन्य 25 नामजद अभियुक्त सहित करीब 300 अज्ञात कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया था। उस प्राथमिकी के सिलसिले में पप्पू की अग्रिम जमानत याचिका पटना के निचली अदालत से 24 मई 2019 को खारिज हो चुकी है।  

 

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