शीना बोरा हत्याकांड: सीबीआई कोर्ट ने खारिज की पीटर मुखर्जी की जमानत याचिका

मुंबई
शीना बोरा हत्याकांड के आरोपी पीटर मुखर्जी की जमानत याचिका को गुरुवार दोपहर कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे पहले इस केस के आरोपी पीटर मुखर्जी ने एक निजी अस्पताल में हार्ट सर्जरी कराने के बाद विशेष सीबीआई अदालत से छह महीने के लिए जमानत मांगी थी। मुखर्जी के वकील श्रीकांत शिवडे ने अदालत से हार्ट सर्जरी के बाद अपने मुवक्किल को शांतिपूर्ण और स्वस्थ माहौल की जीवन बिताने के लिए अदालत कम-से-कम छह महीने के लिए जमानत देने की गुहार लगाई।

पिछले सप्ताह अदालत की अनुमति से मुखर्जी का एक निजी अस्पताल में हार्ट सर्जरी हुआ है। उसे अस्पताल से जल्द छुट्टी मिल सकती है। इसीलिए मुखर्जी के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए वकील शिवडे ने विशेष सीबीआई अदालत के न्यायमूर्ति जे.सी. जगदाले से जमानत की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि अगर मुखर्जी को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जेल भेजा गया, तो वह मृत्यु हो सकती है। इसीलिए इस मामले में तत्काल आदेश पारित करने की आवश्यकता है।

इलाज के लिए 6 महीने की जमानत की मांग
मुखर्जी के वकील ने कहा कि कई बार आपरेशन के बाद स्वस्थ होने में सालभर का समय लग जाता है, इसलिए जीने के लिए अवसर देते हुए अदालत कम से कम 6 महीने के लिए जमानत दे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सर्जरी के बाद शांतिपूर्ण और स्वस्थ माहौल की जरूरत होती है, जो जेजे अस्पताल अथवा आर्थर रोड जेल में उपलब्ध नहीं है।

2015 में इंद्राणी मुखर्जी की गिरफ्तारी हुई
बता दें कि 24 अप्रैल 2012 को अन्य लोगों की मदद से अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या करने और शव को पड़ोस के रायगढ़ जिले के एक जंगल में फेंकने के मामले में इंद्राणी को अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया था। मामले में उसके पति पीटर मुखर्जी और उसके पूर्व पति संजीव खन्ना को भी गिरफ्तार किया गया था।

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