शराब के बाद पान-गुटखा की दुकानें खुलेंगी, बरतने होंगे एहतियात

नई दिल्ली

कोरोना संकट के मद्देनजर आज से लॉकडाउन-4 शुरू हो गया है. मोटे तौर पर इसमें वही पाबंदियां हैं जो पहले, दूसरे और तीसरे लॉकडाउन में थीं, लेकिन दुकानों को लेकर रियायत दी गई है, राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वो कंटेनमेंट जोन के बाहर ये तय कर सकते हैं कि कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी बंद रहेंगी.

लॉकडाउन-4 में ऐसी कई चीजें हैं, जो खुल जाएंगी. होम डिलीवरी के लिए रेस्त्रां खुल जाएंगे. पान और बीड़ी-सिगरेट की दुकानें खुल जाएंगी, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग की इजाजत नहीं होगी. दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और एक दुकान में एक बार में 5 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे.

हालांकि, मिठाई की दुकान हो नाई की दुकान उन्हें खोलने पर फैसला राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है. गृह मंत्रालय के निर्देशों पर राज्य मंथन करेंगे और फिर फैसला करेंगे कि कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी बंद रहेंगी. जहां तक दिल्ली सरकार की बात है तो वो आज फैसला करेगी.

सूत्र बताते हैं कि केजरीवाल सरकार फिलहाल नाई की दुकानों, सैलून और स्पा खोलने के पक्ष में नहीं है. लेकिन डीटीसी की बसें, ऑटो और कैब पैसेंजरों पर कुछ पाबंदियों के साथ चलाने की इजाजत दी जाएगी. इसके अलावा सरकार सारे दफ्तर खोलना चाहती है. वहां स्टाफ की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहती.

इसी तर्ज पर गुजरात सरकार ने भी फैसला किया है कि वो कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ रियायतें देगी. इसके लिए सीएम विजय रुपाणी की सरकार कंटेनमेंट जोन की एक लिस्ट तैयार करेगी. रुपाणी सरकार कंटेनमेंट जोन के बाहर रिक्शा, टू-व्हीलर, रेस्त्रां के लिए होम डिलीवरी, दुकानें खोलने, उद्योग शुरु करें और प्राइवेट ऑफिस खोलने पर विचार कर रही है.

गृह मंत्रालय के निर्देश में एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच यात्री वाहनों और बसों को आने जाने की इजाजत दी गई है, लेकिन ये दोनों राज्यों की सहमति से होगा. इस तरह सड़क के रास्ते सफर एक बार फिर शुरु हो सकेगा. हालांकि होटल, धार्मिक स्थल और सारे स्कूल-कॉलेज 31 मई तक बंद रहेंगे. शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते.

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