लोक सेवा गारंटी की सेवाएं समय सीमा में उपलब्ध न करवाने वाले अधिकारी को देना होगा अर्थदण्ड: कलेक्टर 

सीहोर  
कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभासक्ष में समय सीमा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अरुण कुमार विश्चकर्मा, अपर कलेक्टर श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी सहित अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि लोक सेवा गारंटी के अन्तर्गत आने वाली सेवाओं को समय सीमा के भीतर आवेदकों को उपलब्ध करवाने में असमर्थ अधिकारी से अर्थदण्ड वसूल किया जाएगा। लोक सेवा गारंटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

बैठक में कलेक्टर ने समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिये कि प्रत्येक कार्यालय में डाक पंजी होनी चाहिए। कार्यालय में प्राप्त होने वाली डाक कार्यालय प्रमुख को प्रतिदिन प्रस्तुत होनी चाहिए। कार्यालय प्रमुख डाक से प्राप्त पत्रों की जांच स्वयं कर संबंधित शाखा को मार्क करेंगे। उन्होंने निर्देशित दिये कि हर शाखा का अपना अलग आवक रजिस्टर होना चाहिए और उसी में लिपिक द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण भी दर्ज होना चाहिए। समस्त विभाग प्रमुख एक सप्ताह के भीतर अपने कार्यालय का निरीक्षण अनिवार्यत: कर लें। समस्त राजस्व अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी अपने-अपने न्यायालयों का निरीक्षण भी एक सप्ताह के भीतर कर लें। 

फरवरी के प्रथम सप्ताह में ब्लाक स्तर पर कर्मचारियों के लिये शिकायत निवारण कैंप का आयोजन किया जाएगा। कैंप में प्राप्त शिकायतों का निराकरण एक माह के भीतर करने का प्रयास किया जाए।

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