लोक अदालत में संपत्ति एवं जल कर के अधिभार में मिलेगी 100 प्रतिशत तक की छूट

भोपाल 
मध्यप्रदेश में 9 मार्च, 13 जुलाई, 14 सितंबर और 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत लगायी जायेगी। लोक अदालत में संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक होगी, में मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी।

इसी तरह जल कर में कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट और जल कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर एवं अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार रुपये तक बकाया होगी, उसमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। जल कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होगी, उनमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी।

संपत्ति कर के प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक तथा एक लाख तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी, लेकिन ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख से अधिक बकाया होगी, उसमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी। आगामी 9 मार्च को होने वाली लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2017-18 तक की बकाया राशि पर दी जायेगी। इसके बाद 13 जुलाई, 14 सितम्बर और 14 दिसम्बर को होने वाली लोक अदालत के लिये यह छूट वित्तीय वर्ष 2018-19 तक की बकाया राशि पर दी जायेगी। छूट के बाद राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा कराई जायेगी। इसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराना अनिवार्य होगा। यह छूट मात्र वर्ष 2019 में होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी। यह उन निकायों में लागू नहीं होगी, जहाँ पर निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होगी।

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