लॉकडाउन 4.0 को सख्ती से लागू करने के निर्देश, गृह सचिव की सभी राज्यों को चिट्ठी

 
नई दिल्ली
 
देश में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है. वहीं लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के साथ ही केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है. साथ ही लॉकडाउन की नई गाइडलाइन को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.

कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दो हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है. 18 मई से शुरू लॉकडाउन 4.0 देश में 31 मई 2020 तक लागू रहेगा. इस बार के लॉकडाउन में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं. साथ ही राज्यों को अपने यहां रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने का अधिकार दिया गया है.

वहीं केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है, '18 मई 2020 से प्रभावी नए दिशानिर्देशों के तहत, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अब ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन की पहचान कर सकेंगे. वहीं जिला प्रशासन, स्थानीय शहरी निकायों के जरिए स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए कंटेनमेंट और बफर जोन की पहचान करेंगे.' पत्र में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में सख्ती लागू रहेगी. मेडिकल सुविधा और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के अलावा इस जोन में लोगों की किसी भी तरह की मूवमेंट को अनुमति नहीं दी जाएगी. कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति जारी रहेगी.

कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी
पत्र में कहा गया है कि पूरे देश में सीमित संख्या में कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा. लोगों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए गृह मंत्रालय के जरिए परिवहन के कई साधन पहले ही खोले जा चुके हैं. वहीं गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों को नई गाइडलाइन को लागू करने का निर्देश भी दिया है.
 

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