लॉकडाउन में कारोबार के लिए दिल्ली सरकार से कैसे बनवाएं पास

नई दिल्ली 
कोरोना वायरस के खतरे से निबटने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। 14 अप्रैल तक लागू लॉकडाउन के दौरान आम लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में कोई असुविधा नहीं हो इसके लिए दिल्ली सरकार ने कुछ उपाय किए हैं। इसके तहत, लॉकडाउन के दौरान अनिवार्य सेवाओं से जुड़े लोगों को पास जारी किया जा रहा है। 

इन लोगों को मिलेगा पास 
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सब्जी, दूध, दवाई, किराना, राशन और दवाइयों की सप्लाई बाधित नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इनके अलावा उन फैक्ट्रियों को भी बंद नहीं किया जाएगा जहां अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन होता है। उन्होंने कहा कि इनसे जुड़े लोग पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी इसी कैटिगरी में आते हैं तो आपको भी जल्द-से-जल्द पास इशू करवा लेना चाहिए ताकि आपको अपने कामकाज में कोई परेशानी नहीं हो और पुलिस की रोक-टोक का सामना नहीं करना पड़े। आइए जानते हैं कि पास कैसे लिया जाए… 

ऐसे करें आवेदन 
1. अगर आपको पास की जरूरत है तो हेल्पलाइन नंबर 1031 पर कॉल करें। 
2. आप चाहें तो नीचे दिए लिस्ट से उचित वॉट्सऐप नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। लिस्ट में जिलावार वॉट्सऐप नंबर दिया गया है। 
3. कॉन्टैक्ट हो जाने पर जरूरी जानकारियां दें। 
4. आपकी दी हुई जानकारी पर आपको पास जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। पास बन जाने पर आपको वॉट्सऐप कर दिया जाएगा। 

इन अधिकारियों को जारी करने का अधिकार 
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के मुताबिक, अनिवार्य सेवाओं से जुड़े लोगों को पास दिखाने पर दिल्ली के अंदर आवाजाही की अनुमति तो होगी है, जरूरी कारणों से दिल्ली के बाहर भी जाने दिया जाएगा। ये पास डीएम/डिविजनल कमिश्नर/डीडीसी/संबंधित विभाग के प्रमुख या उनकी ओर से अधिकृत कोई गजेटेड ऑफिसर जारी करेंगे। 

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