रेरा में अब हर 3 महीने में विकास कार्यों की फोटो के साथ देनी होगी जानकारी

रायपुर
छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के अध्यक्ष श्री विवेक ढांड ने आज राजधानी रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और संचालन के संबंध में कालोनाइजर्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक ली। इस अवसर पर रेरा के सदस्य श्री आर.के. टमटा तथा श्री एन.के. असवाल और रजिस्ट्रार रेरा कु. अनुप्रिया मिश्रा उपस्थित थीं।  

रेरा के अध्यक्ष श्री ढांड ने बैठक में सभी कालोनाइजर्स को अपने-अपने रेरा विनिर्दिष्ट खाते की जानकारी प्राधिकरण में 30 सितम्बर तक अनिवार्य रूप से जमा कराने के लिए निर्देशित किया। साथ ही इन्हें बुक माइ शो के लिए कालोनाइजर्स द्वारा विक्रय किए गए भू-खण्ड, भवन तथा अपार्टमेंट की जानकारी निर्धारित प्रारूप में नियमत: भेजने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। श्री ढांड ने सभी कालोनाइर्ज को त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन में विकास कार्यों का जियो टैग फोटो भी अनिवार्य रूप से भेजने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कालोनाइजर्स को रेरा कार्यालय में प्रोजेक्ट का ब्रोशर तीन-तीन प्रति में जमा कराने के लिए निर्देश दिए। इसके अलावा नगर निगम कार्यालय में भी इसकी प्रति उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया। श्री ढांड ने प्रोजेक्ट में कालोनाइजर, सी.ए., इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट में बदलाव की सूचना प्राधिकरण में तुरंत भेजने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रेरा पंजीयन की तिथि में वृद्धि के लिए आवेदन के पूर्व विकास अनुज्ञा तथा कालोनाइजर लाईसेंस नवीनीकरण अनिवार्य है।

श्री ढांड ने कालोनाइजर्स से चर्चा करते हुए रेरा खाते खोलने के संबंध में बताया कि प्रत्येक प्रोजेक्ट के दो एकाउण्ट रेरा विनिर्दिष्ट खाता और रेरा नियमित खाता होने चाहिए। आबंटितियों से प्राप्त 70 प्रतिशत में तथा शेष 30 प्रतिशत राशि रेरा नियमित खाते में जमा होना चाहिए। यदि प्रोजेक्ट की लागत समस्त प्लाट, भवन तथा फ्लैट के आबंटितियों से प्राप्त होने वाली कुल राशि से अधिक है, तो आबंटितियों से प्राप्त 100 प्रतिशत रेरा विनिर्दिष्ट खाते में होने चाहिए। प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए एक ही रेरा विनिर्दिष्ट खाता होना चाहिए।

श्री ढांड ने रेरा विनिर्दिष्ट खाता के संचालन के संबंध में यह भी बताया कि प्रत्येक प्रोजेक्ट के रेरा विनिर्दिष्ट खाता का यूनिक खाता नम्बर होना चाहिए। रेरा विनिर्दिष्ट खाते में प्राप्तियों के विरूद्ध कोई  लोन स्वीकृत नहीं होना चाहिए। यदि रेरा अधिनियम, नियम व विनियम का प्रमोटर द्वारा पालन नहीं किया जाता है, तो प्रोजेक्ट के खातों से आहरण पर रोक लगाई जा सकती है। रेरा विनिर्दिष्ट खाते से आहरण के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा चेक बुक आदि जारी नहीं की जा सकती। आबंटितियों को प्रदाय ऋण की 70 प्रतिशत राशि रेरा विनिर्दिष्ट खाते में तथा शेष 30 प्रतिशत राशि रेरा नियमित  खाते में जमा होनी चाहिए। रेरा विनिर्दिष्ट खाते से आहरण तीन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स के आधार पर होगा। प्राधिकरण के अनुमति के बगैर किसी प्रोजेक्ट का रेरा विनिर्दिष्ट खाता स्थानांतरित अथवा बंद नहीं होना चाहिए।

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