रेप पीड़िता को हाईकोर्ट ने दी गर्भपात की इजाजत, डॉक्टर्स को दिए ये निर्देश
बिलासपुर
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने रेप के बाद गर्भवती हुई एक पीड़िता को गर्भपात की इजाजत दे दी है. पीड़िता ने हाईकोर्ट में गर्भपात के लिए गुहार लगाई थी. इस पर शुक्रवार को कोर्ट ने उसे गर्भपात की अनुमति दी. साथ ही कोर्ट ने सुरक्षित गर्भपात के लिए डॉक्टर्स को निर्देश भी दिए हैं. बिलासपुर सिम्स मेडिकल कॉलेज के एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम पीड़िता का गर्भपात करेगी. हालांकि गर्भपात की तारीख और समय अभी तय नहीं है.
इसी मामले में हुई पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट जस्टिस प्रशांत मिश्रा के बैंच ने पीड़ित गर्भवती युवती का सीएमएचओ बिलासपुर को जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे. जिसमें सीएमएचओ बिलासपुर ने पीड़िता का परीक्षण कर हाईकोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया था. दरअसल मनीष नाम के युवक पर युवती ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट की शरण ली थी. याचिका दायर कर युवती ने कहा था कि मनीष नाम के युवक द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया है, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई है.
हाईकोर्ट से गर्भपात की अनुमति देने की मांग की थी. याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आरोपी युवक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था. बीते मंगलवार को हाईकोर्ट जस्टिस प्रशांत मिश्रा के बैंच ने सुनवाई के दौरान मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ता दुष्कर्म पीड़िता को बिलासपुर सीएमएचओ के पास उपस्थित होने के निर्देश दिये थे, साथ ही सीएमएचओ बिलासपुर को युवती का स्वास्थ्य परीक्षण करने कहा था. इसके अलावा कोर्ट ने सीएमएचओ को यह भी निर्देश दिया था कि एमटीपी एक्ट 1971 के प्रावधानों के मुताबिक गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है या नही इसका भी रिपोर्ट बुधवार को हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया जाए.