रायपुर में मिली COVID-19 की पहली मरीज, विदेश से लौटा है पूरा परिवार
रायपुर
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में कोरोना वायरस (Coronavirus) की पहली मरीज मिली है. राजधानी रायपुर (Raipur) में एक महिला कोरोना वायरस (COVID-19) पॉजिटिव पाई गई है. AIIMS के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. करण पिपरे ने ये जानकारी दी है. बताया जा रहा है कि महिला और उसका पूरा परिवार कुछ दिन पहले विदेश से वापस भारत पहुंचा था. 13 मार्च को महिला का ब्लड सैंपल (Blood Sample) लिया गया था. अब टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव (Report Positive) आई है. फिलहाल, महिला का इलाज रायपुर एम्स (Raipur AIIMS) में किया जा रहा है. महिला के परिवार के अन्य सदस्यों को भी आइसोलेट (Isolate) कर लिया गया है.
AIIMS के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. करण पिपरे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कोरोना की पहली मरीज मिली है. राजधानी रायपुर की एक महिला और उनका पूरा परिवार लंदन से वापस रायपुर लौटा था. 13 मार्च को महिला का ब्लड सैंपल लिया गया था. 18 मार्च को आए रिपोर्ट में महिला का ब्लड सैंपल COVID-19 पॉजिटिव पाया गया है. इसके बाद महिला का इलाज एम्स में किया जा रहा है. पीड़ित महिला के पूरे परिवार को भी पूरी तरह से आईसोलेट कर लिया गया है. डॉक्टरों की टीम निगरानी कर रही है.
AIIMS के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. पिपरे के मुताबिक एम्स में 12 बिस्तर का आईसोलेशन वार्ड तैयार कर लिया गया है. अस्पताल में हेल्प डेस्क तैयार कर लिया गया है. संदिग्ध मरीजों की लगातार स्क्रिनिंग की जा रही है. साथ ही लोगों से सतर्क रहने और पैनिक नहीं होने की भी अपील मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने की है.
कोरोना वायरस (Corona Virus) से एहतियात के तौर पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) अब बाजार में मास्क (Mask) और सेनिटाइजर (Sanitizer) की उपलब्धता की नियमित मॉनिटरिंग (Monitoring) करने वाली है. दरअसल, बुधवार को खाद्य सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने सूबे के सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर उनके जिले में मास्क 2 प्लाई और 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क और हैण्ड सेनिटाइजर, एल्कोहल बेस्ड फ्लोर क्लिनर, लिक्विड सोप, हैण्डवॉश की बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए है. मालूम हो कि भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने 13 मार्च को अधिसूचना जारी कर मास्क 2 प्लाई और 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क और हैण्ड सेनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहतत आवश्यक वस्तु की श्रेणी में शामिल किया है.