राज्यसभा से बिल पास, सड़क पर मनमानी अब पड़ेगी महंगी

नई दिल्ली

मोटर वीइकल बिल जल्द ही कानून की शक्ल लेने जा रहा है। इसके बाद रोड रूल्स तोड़ने पर 10 गुना तक जुर्माना भरना पड़ेगा। सड़क दुर्घटना में कमी लाने के मकसद से तैयार किया गया मोटर वीइकल बिल बुधवार को राज्यसभा से पास हो गया। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद सड़क पर मनमानी करना बहुत भारी पड़ेगा।

हालांकि, छपाई में कुछ गलतियां रह जाने से उन्हें ठीक करने को तीन संशोधन लाए गए। इसलिए, अब यह विधेयक फिर से लोकसभा में जाएगा। हालांकि राज्यसभा में दोबारा रखने की जरूरत नहीं होगी।

खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने, हेल्मेट न पहनने, रेड लाइट जंप करने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, सीट बेल्ट न लगाने आदि पर पहले से कई गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। वैसे, इसके प्रावधानों को लागू करना राज्य सरकारों पर निर्भर है।

बिल में प्रावधान है कि हादसे में घायल को घंटेभर में कैशलेस इलाज मुहैया कराने के लिए फंड बनेगा। हिट ऐंड रन में मौत होने पर घरवालों को दो लाख रुपये देने का इंतजाम है। पहले यह राशि 25 हजार रुपये थी। अगर किसी गाड़ी से पर्यावरण को नुकसान होता है तो सरकार उस वाहन को रिकॉल कर सकती है।

आरटीआई और तीन तलाक बिल के बाद इस बिल का पास होना मोदी सरकार के लिए बड़ी कामयाबी है। संसद के उच्च सदन, राज्यसभा में सरकार का प्रबंधन फिर कामयाब रहा। बिल के पक्ष में 108, विपक्ष में महज 13 वोट पड़े। विधेयक पर विपक्ष के संशोधन प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज हो गए।

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