राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की मनमानी, हाईकोर्ट ने दिया नोटिस माँगा जवाब
भोपाल
राज्यपाल आनंदी बेन पटेल प्रदेश के विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्तियों में मनमानी कर रही हैं। उन्होंने अधिनियमों को नजरअंदाज कर विक्रम विश्वविद्यालय में प्रभारी कुलपति बालकृष्णा शर्मा को नियुक्ति किया है। होल्कर कालेज के पूर्व प्राचार्य सेवानिवृत्त डॉ. शंकर लाल गर्ग की याचिका पर हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ ने सुनवाई पूरी कर ली है। शासन, राजभवन और गर्ग की सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो आज लंच खत्म होने के बाद सुनाया जाएगा। हालांकि हाईकोर्ट ने राज्यपाल आनंदी को नोटिस देकर जवाब तलब कर चुका है।
डीएविवि में 24 जून को धारा 52 लगाई गई, लेकिन राजभवन अभी तक प्रभारी कुलपति नियुक्त नहीं हो सका है। इसकी फाइल राजभवन से शासन की बीच गोते ही खा रही है। राज्यपाल पटेल अपनी पसंद का उम्मीदवार कुलपति बनाने के लिए प्रयास कर रही हैं। तीन सप्ताह से डीएविवि बिना कुलपति के चल रही है।
रीवा में अवधेश प्रताप सिंह विवि रीवा कुलपति केदारनाथ यादव का चार साल कार्यकाल खत्म हो गया है। राजभवन ने प्रभारी कुलपति नियुक्त करने वजाय कुलपति यादव के कार्यकाल में बढ़ोतरी कर दी है। जबकि कुलपति के लिए आवेदन 19 मार्च तक जमा करा लिए गए हैं।