राजधानी रायपुर समेत प्रदेशभर में अब सिटी बसें चलेंगी, बसों के लिए गाइलडाइन जारी
रायपुर
देशभर में अनलॉक-1.0 की गाइडलाइन जारी होने के बाद राजधानी रायपुर समेत प्रदेशभर में अब सिटी बसें चलेंगी. छत्तीसगढ़ सरकार ने बसों के लिए नए गाइलडाइन जारी कर दिए हैं. सिटी बस के साथ-साथ शहर में अब नगर निगम ने चौपाटी और खाने-पीने के ठेले और गुमटियां खोलने की अनुमति दे दी है. सरकार के निर्देश के मुताबिक सोमवार से शनिवार तक सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे तक ठेलों को खोला जा सकता है. लोगों को सिर्फ पार्सल सिस्टम के जरिए खाने की चीजें देने का निर्देश है.
नगर निगम कमिश्नर और प्रभारी कलेक्टर सौरभ कुमार ने बताया कि गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है. वहीं बसों के लिए गाइडलाइन जारी किए गए हैं. सिटी और अन्य बसों के लिए सभी जरूरी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. बस के ड्राइवर, कंटक्टर के साथ यात्रियों को मास्क और सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा.
प्रभारी कलेक्टर सौरभ कुमार के मुताबिक बस में चढ़ते और बैठते समय फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन कराना होगा. वहीं राज्य के बाहर जाने वाली बसों के संचालन के लिए ई-पास अनिवार्य है. अब राज्य में 378 सिटी बसों का संचालन किया जाएगा. यात्रा के दौरान मुंह धोना , थूकना, गंदगी फैलाना, शराब, पान, गुटखा, तंबाकू का प्रयोग यात्री नहीं कर सकेंगे. अगर नियमों का पालन नहीं होगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. दरअसल, प्रदेश में कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसके तहत सभी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य किया गया है.
अब सड़क किनारे खड़े होकर अब लोग स्ट्रीट फूड का मज नहीं ले पाएंगे. दुकानदारों को केवल पार्सल देने की ही अनुमति दी गई है. ठेले के सामने खाने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत अपराध दर्ज किया जाएगा. सरकार के निर्देश के मुताबिक अब दो ठेलों के बीच 20 फीट की दूरी बनानी रखनी होगी. अगर कोई इसका पालन नहीं करेगा तो उसके लिए नगर निगम के जोन कमिश्नर कार्रवाई करेंगे. ठेलों में साबुन, सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा.
गुपचुप, चाट, भेल आदि खाने के लिए जो भी पार्सल लेने जाएगा इसके पहले वो अपना हाथ सैनिटाइज करेगा, इसकी व्यवस्था गुमटी और ठेले वाले खुद करेंगे. दुकानदारों के लिए साबुन और सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा. ठेलों के पास मुंह धोना, थूकना, गंदगी फैलानी की सख्त मनाही है. यहां पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू का प्रयोग बैन रहेगा.