यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लैब टेक्नीशियन भर्ती के रिजल्ट पर रोक लगाई

 प्रयागराज 
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 921 पदों की लैब टेक्नीशियन भर्ती के रिजल्ट पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल गत 15 जून के जारी परिणाम के तहत नियुक्तियां न की जाएं।

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने नमित कुमार पांडेय व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। कोर्ट ने नियुक्ति पा चुके उन अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है, जो पक्षकार बनाए गए हैं। मामले के तथ्यों के अनुसार इस भर्ती की लिखित परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी भी सफल हो गए थे, जो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी में पंजीकृत नहीं थे, जबकि 2003 के शासनादेश के अनुसार यह आवश्यक था।
 

इस मुद्दे पर लखनऊ बेंच ने एक माह का समय देते हुए लिखित परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों को पंजीकरण कराकर प्रमाणपत्र जमा करने को कहा। इसके बाद आयोग ने परिणाम निरस्त करके सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया। कहा गया कि ऐसे में कई ऐसे अभ्यर्थी नियुक्ति पा गए, जो लिखित परीक्षा में असफल थे या उनके अंक कट ऑफ  मेरिट से काफी कम थे। याचियों के अंक कट ऑफ मेरिट से अधिक होने बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। कहा गया कि लखनऊ बेंच ने परिणाम निरस्त करने और कट ऑफ मेरिट नीचे लाने को नहीं कहा था। इसके बावजूद गत 15 जून को नया चयन परिणाम जारी कर दिया गया। 

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