यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करें

भोपाल

राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य सचिव और विशेष पुलिस महानिदेशक श्री पुरुषोत्तम शर्मा ने भोपाल तथा इंदौर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक सहित सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को परिपत्र जारी कर यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। श्री शर्मा ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये निरंतर अभियान चलाकर मासिक रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के लिये भी कहा है।

विशेष पुलिस महानिदेशक श्री शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सड़क सुरक्षा संबंधी गठित समिति के निर्देशानुसार वर्ष 2020 तक सड़क‍दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत कमी लाने के लिये कहा है। उन्होंने बताया कि शराब पीकर या नशे में वाहन चालन, तेज गति से वाहन चलाने, हेलमेट बगैर और तीन सवारी के साथ दुपहिया वाहन चालन, बिना सीट बेल्ट के चार पहिया वाहन चलाने से दुर्घटनाओं में इजाफा होता है। वाहन चलाते समय मोबाईल फोन के उपयोग, लालबत्ती के उल्लघंन, ओव्हर लोडेड सवारी / माल वाहक यान चलाने, विपरीत मार्ग पर वाहन चालन और माल वाहक में सवारी को ले जाने से भी दुर्घटनाएँ घटती हैं। श्री शर्मा ने वाहन चालकों की इन गतिविधियों को रोकने के लिये सघन प्रयास करने के निर्देश दिये हैं।

श्री शर्मा द्वारा जारी परिपत्र में बताया गया है कि राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर घटित दुर्घटनाओं में मृत्यु की तुलना में ग्रामीण/देहात और अन्य सड़कों पर दुर्घटनाओं की संख्या बहुत अधिक है। इन दुर्घटनाओं में वाहन मालिक, ड्रायवर और परिचालक जिम्मेदार होते हैं। मध्यप्रदेश में वर्ष 2018 में घटित सड़क दुर्घटनाओं में 19 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएँराष्ट्रीय राजमार्ग, 27 प्रतिशत राज्य राजमार्ग और 54 प्रतिशत अन्य सड़क मार्गों पर हुई हैं। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में से 24 प्रतिशत एनएच, 30 प्रतिशत एसएच तथा 46 प्रतिशत अन्य मार्गों पर हुई है।

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