मॉब लिंचिंग: राजस्थान बनाएगा कानून, बिल पेश

जयपुर
 देश भर में मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर छिड़ी बहस के बीच राजस्थान सरकार ने इस मसले पर कानून बनाने की पहल की है। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग पर रोकथाम के लिए मंगलवार को विधानसभा में दो बिल पेश किए। संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने वैवाहिक संबंधों की स्‍वतंत्रता में हस्‍तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019 और राजस्‍थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019 को सदन में पेश किया। विधेयक के अनुसार कथित सम्मान के लिए की जाने वाली हिंसा व कृत्य भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध है और इन्हें रोकना जरूरी है।

उच्चतम न्यायालय ने 17 जुलाई को अपने निर्णय में इस संबंध में कानून बनाने की सिफारिश की थी। मॉब लिंचिंग पर लगाम लगाने के मकसद से लाए गए विधेयक के अनुसार, भारत का संविधान समस्त लोगों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता और विधियों के समान संरक्षण के अधिकार देता है। हाल में ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं, जिनके परिणामस्वरूप मॉब लिंचिंग के कारण व्यक्तियों की जीविका की हानि और उनकी मृत्यु हुई है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 16 जुलाई को बजट भाषण के जवाब के दौरान मॉब लिंचिंग और आनॅर किलिंग को रोकने के लिए कानून बनाने की घोषणा की थी। गौरतलब है कि मंगलवार को राज्यसभा में तीन तलाक बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने सरकार से कहा था कि उसे मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार इस मसले पर कुछ करने से पीछे हट रही है।

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