मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांडः साकेत कोर्ट ने 18 मार्च तय की अभ्यारोपण की तारीख

 
नई दिल्ली/पटना

बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने इस मामले अभ्यारोपण के लिए 18 मार्च की तारीख तय की है।

जानकारी के अनुसार, इस कांड के पांच आरोपियों ने उन पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि सीबीआई के पास उन पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने सभी आरोपियों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश जारी किया है।

इस मामले के अन्य आरोपी भी खुद पर लगे आरोपों को मानने से पहले ही इनकार कर चुके हैं। गौरतलब है कि आरोप-पत्र में 21 व्यक्तियों के नाम हैं। सात फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को दिल्ली साकेत कोर्ट को स्थानांतरित कर दिया था जिसके बाद से लगातार कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी।

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