मुंबईः दाऊद की बहन हसीना पारकर का फ्लैट 1.80 करोड़ में नीलाम

मुंबई

मोस्ट वॉन्टेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का फ्लैट मुंबई में 1.80 करोड़ की कीमत पर नीलाम हो गया. नागपाड़ा क्षेत्र के गॉर्डन हॉल अपार्टमेंट में स्थित फ्लैट को एसएएफईएमए (SAFEMA) के अधिकारियों ने सोमवार को वाईबी चव्हाण सेंटर में नीलाम किया. दिलचस्प बात यह है कि ये फ्लैट किसी ट्रस्ट ने नहीं बल्कि एक व्यक्ति ने निजी तौर पर खरीदा है. जिसकी बोली सुबह 10 बजे शुरू हुई थी और दोपहर 12.30 बजे खत्म हुई.

डी कंपनी के लिए यह फ्लैट बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था. क्योंकि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम खुद इस फ्लैट में रहता था. दाऊद के भारत से भाग जाने के बाद, उसकी बहन हसीना पार्कर उस फ्लैट में रहीं थी. 2014 में उसकी मृत्यु हो जाने के बाद, इकबाल कासकर उस फ्लैट में रहने लगा था. ये 3BHK फ्लैट 800 sqft एरिया का है.

फ्लैट में एंट्री गेट के बाईं ओर एक विशेष कमरा है, जहां पूरा वसूली अभियान संचालित किया जाता था. कॉलिंग और एक्सटॉर्शन के सारे मामले उसी फ्लैट से संचालित किए जाते थे. ज्यादातर गैंगस्टर और गिरोह से जुड़े लोग अक्सर इस फ्लैट पर आते-जाते थे. फ्लैट में गैंग के सदस्यों का पहरा भी रहता था.

बता दें कि एक सप्ताह पहले सिर्फ एक इच्छुक खरीदार ही फ्लैट का निरीक्षण करने आया था. फ्लैट की बेस प्राइस 1.69 करोड़ रखी गई थी, जो दक्षिणी मुंबई की दरों से बहुत कम है. SAFEMA के अतिरिक्त आयुक्त आर.एन. डिसूजा ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने फ्लैट खरीदा है, जिनके नाम का खुलासा वो नहीं कर सकते हैं.

फ्लैट 1.80 करोड़ में नीलाम हुआ है. यह नीलामी ई ऑकशन के माध्यम से की गई है. उस व्यक्ति को आने वाले तीन महीनों में फ्लैट के लिए पूरा भुगतान करना होगा. इसके अलावा गैंगस्टर की लगभग 17 और संपत्तियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया जारी हैं. जल्द ही उन संपत्तियों की नीलामी भी की जाएगी.

डी कंपनी से कई खतरों के कारण नीलामी केंद्र पर पुलिस के विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए थे. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह फ्लैट किसने खरीदा है और वो इस फ्लैट में क्या करेगा. सूत्रों का कहना है कि डर की वजह से बहुत कम लोगों ने फ्लैट की बोली लगाई थी.

SAFEMA तस्करों, विदेशी मुद्रा जोड़तोड़ और उनके परिजनों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने और नीलाम करने से संबंधित विभाग है. गौरतलब है कि SAFEMA की धारा 68F के अनुसार, भगोड़ों के रिश्तेदारों से जुड़ी संपत्तियां भी अटैच की जा सकती हैं.

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