मुंगेली में हुए नसबंदी मामले में CMHO को नोटिस, हाईकोर्ट ने एक हफ्ते में मांगा जवाब

मुंगेली 
छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में हुए नसबंदी ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने सीएमएचओ को नोटिस जारी किया है. जानकारी के मुताबिक लोरमी स्थित सरकारी अस्पताल में 16 मार्च को नसबंदी शिविर रखा गया था, जिसमे डॉक्टर पर ऑपरेशन के दौरान लापरवाही का आरोप लगा था. ऑपरेशन के बाद महिला की तबियत बिगड़ी और हालत गंभीर बनी हुई है. इसके बाद महिला के परिजनों ने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर बेहतर चिकित्सा और मुआवजे की मांग की थी. अब इस मामले की जस्टिस गौतम भादुडी के सिंगल बैंच में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद जस्टिस भादुडी ने मुंगेली के सीएमएचओ को नोटिस जारी करते हुए 1 सप्ताह के भीतर मामले से जुड़े स्टेट्स रिपोर्ट देने के निर्देश दिए है.

बता दें ये मामला जिला मुंगेली के लोरमी सरकारी अस्पताल का है. इस अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया था. शिविर में महिला भुवनेश्वरी साहू का भी ऑपरेशन हुआ. ऑपरेशन में डॉक्टर ने नसबंदी के साथ-साथ महिला के पेट के आंत को भी सील दिया, जिसके कारण वहां मवाद भरना शुरू हो गया. मवाद भरने से भुवनेश्वरी साहू की हालत बिगड़ने लगी. हालत खराब होने के बाद महिला को मुंगेली के कई अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं आया. इसके बाद गंभीर भुवनेश्वरी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इसी बीच परिजनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर डॉक्टर और अस्पताल की लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोर्ट से भुवनेश्वरी के बेहतर इलाज और मुआवजा दिलाने की मांग की है. मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मुंगेली के सीएमएचओ को नोटिस जारी करते हुए मामले से जुड़े स्टेट्स रिपोर्ट सप्ताह भर के भीतर प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.

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