मार्च 2020 से पहले MP लौटे प्रवासी श्रमिकों को नहीं मिलेगा कोई फायदा

भोपाल
अन्य राज्यों में काम करने वाले जो श्रमिक एक मार्च 2020 से पहले मध्यप्रदेश लौट आए थे उन्हें राज्य सरकार प्रवासी श्रमिकों को दिए जाने वाले लाभ नहीं मिल पाएंगे। राज्य सरकार कल से प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा में काम और प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना के माध्यम से नि:शुल्क राशन उपलब्ध कराने के लिए सर्वे कराने जा रही है। लेकिन इसमें ऐसे श्रमिकों का पंजीयन नहीं किया जाएगा।

श्रम विभाग के निर्देश पर सभी कलेक्टरों को सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों का 27 मई से 3 जून के बीच सर्वे कराने को कहा गया है। सर्वे के दौरान तीन श्रेणियों के मजदूरों का सर्वे, सत्यापन और पंजीयन नहीं किया जाएगा। ऐसे प्रवासी श्रमिक जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी नहीं है। मध्यप्रदेश के मूल निवासी श्रमिक जो एक मार्च 2020 से पहले पूर्व नियोजित राज्य से मध्यप्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के रूप में वापस लौट आए है। तथ मध्यप्रदेश के मूल निवासी श्रमिक जो राज्य के बाहर प्रवास पर नहीं गए है। इन तीनों श्रेणियों के श्रमिकों का सर्वे नहीं होगा।

 जिन श्रमिकों के पास आधार कार्ड है उसका ब्यौरा इस सर्वे के दौरान दर्ज किया जाएगा। जिनके पास आधार कार्ड नही है तथा वे मध्यप्रदेश के मूल निवासी है ऐसे प्रवासी श्रमिकों का समग्र आईडी नियत प्रक्रिया अनुसार समग्र पोर्टल पर जनरेट की जाएगी। इसके बाद ही ऐसे प्रवासी श्रमिकों के सर्वे, सत्यापन और पंजीयन का काम पोर्टल् पर समग्र आईडी का उल्लेख करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा। बिना आधार के पंजीयन नहीं होगा। सर्वे, सत्यापन  तथा पंजीयन उन्ही प्रवासी श्रमिकों का किया जाएगा जो मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना अथवा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीयन के लिए पात्रता रखते है।

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