मस्जिद से गिरफ्तार किये 8 जमातियों को जबलपुर HC से मिली सशर्त जमानत
भोपाल
निजामुद्दीन मरकज मामले में मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने मंगलवार को 8 जमातियों को सशर्त जमानत दे दी है. सभी जमातियों को 15 मई को भोपाल के तलैया थाना के अंतर्गत एक मस्जिद से गिरफ्तार किया गया था. जमातियों पर लॉकडाउन उल्लंघन समेत फॉरनर्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. इसके पहले सभी ने भोपाल की जिला अदालत मे जमानत अर्जी दायर की थी लेकिन वहां से उन्हें जमानत का लाभ नहीं मिल सका.
इन 8 जमातियों की ओर से जमानत अर्जी जबलपुर हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर मंगलवार को अधिवक्ता अंकित सक्सेना की ओर से पैरवी की गई. सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि पूर्व में ऐसे ही एक अन्य मामले में दो आरोपियों को जमानत का लाभ दिया जा चुका है. ऐसे में उन्हीं धाराओं के तहत इन 8 जमातियों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं विदेश से आए जमातियों (4 किर्गिस्तान, 1 उजबेकिस्तान, 1 कजाकिस्तान) के पासपोर्ट जप्त हैं और किसी भी तरह फॉरनर्स एक्ट का उल्लंघन नहीं किया जाएगा.
सशर्त मिली जमानत
तमाम दलीलों को सुनने के बाद न्यायधीश सुजोय पॉल की एकलपीठ ने पूर्व में मामले में दी गई जमानत की शर्तों के मुताबिक जमानत देने के आदेश दिए हैं. 8 जमातियों में साजिद करीम – बिहार, करीम उल्लाह- बिहार, नूर बेग- किर्गिस्तान, कनात बेग- किर्गिस्तान, मस्कत- किर्गिस्तान, कदरबेक- किर्गिस्तान, कमोलिद्दीन- उजबेकिस्तान, मोदियाद- कजाकिस्तान शामिल हैं. सभी को अंतरिम जमानत का लाभ दिया गया है और अब वे जेल की चार दिवारियों से बाहर आ सकेंगे. बताया जा रहा है कि करीब 10 दिनों से वे जेल में निरूद्ध थे.