मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण: हाई कोर्ट के फैसले खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

भोपाल 
मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण के लिए लाए गए अध्यादेश पर हाई कोर्ट की रोक के बाद मामले में कांग्रेस ने अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है. यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में मध्यप्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव जया ठाकुर ने दायर की है.

जया ठाकुर ने अपनी याचिका में कहा है कि OBC को 27 फ़ीसदी आरक्षण देने का मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. ऐसे में हाई कोर्ट इस मामले में दखल नहीं दे सकता और हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने अध्यादेश पर रोक लगाने की जो दलील दी है वह न्याय संगत नहीं है.

दरअसल 8 मार्च को कमलनाथ सरकार ओबीसी आरक्षण 14 से 27 फीसदी बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाई थी. इस अध्यादेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और हाई कोर्ट ने इस अध्यादेश रोक लगा दी थी. 

हाई कोर्ट की रोक के बाद मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी. कमलनाथ सरकार में मंत्री सचिन यादव ने कहा था कि हम कोर्ट के फैसले का परीक्षण करेंगे. उन्होंने कहा कि ओबीसी को उसका हक दिलाने के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी. इसके बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है.

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