मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा की आयु गणना की तिथि 1 जनवरी 2019 की जाए

भोपाल

सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि राज्य सेवा परीक्षा 2019 की आयु गणना 1 जनवरी 2019 की स्थिति में की जाए। इस संबंध में तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2019 के विज्ञापन में परीक्षा देने वाले आवेदकों की आयु गणना 1 जनवरी 2020 की स्थिति में किए जाने का उल्लेख किया गया है। इससे आयु गणना में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाने से अनेक आवेदक परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित हो जाएंगे।

सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि  चूंकि मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2018 की आयु गणना 1 जनवरी 2018 की स्थिति में की गई थी, अतः राज्य सेवा परीक्षा 2019 की आयु गणना 1 जनवरी 2019 की स्थिति में की जानी चाहिए। आवेदकों द्वारा समक्ष में तथा पत्र के माध्यम से सामान्य प्रशासन मंत्री को अवगत कराया गया था कि मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2019 के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा संभवत त्रुटिवश आयु गणना की तिथि 1 जनवरी 2019 के स्थान पर 1 जनवरी 2020 लिख दी गई है। इससे पात्र आवेदक परीक्षा में बैठने से वंचित हो जाएंगे। इस त्रुटि को तुरंत सुधारा जाए।

इस संबंध में सामान्य प्रशासन मंत्री द्वारा पूर्व में 27 नवंबर को  प्रमुख सचिव कार्मिक को भी पत्र लिख कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। चूंकि परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर 2019 है अतः मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने इस संबंध में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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