मध्यप्रदेश में गरीब सवर्ण वर्ग को 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाए: नेता प्रतिपक्ष

भोपाल
नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा संविधान संशोधन के बाद गरीब सवर्ण वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा प्रदान की है। गुजरात, झारखण्ड, महाराष्ट्र, उप्र तथा तेलंगाना राज्यों में इसको लागू किया जा चुका है। मध्यप्रदेश में बड़ी संख्या इस वर्ग की है जो लगातार लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं। समाज की विपन्नता की स्थिति में जीवन यापन कर रहे युवाओं का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभाव से मध्यप्रदेश में सवर्ण वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।

गौरतलब है कि गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार ने भी ऐलान किया है कि वह सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण व्यवस्था को लागू करेगी। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बीते शनिवार को 10 फीसदी आरक्षण दिलाने वाले संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दे दी थी।

सवर्ण वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जनवरी को मुहर लगाई। इसके बाद आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के लिए 8 जनवरी को लोकसभा में संविधान का 124वां संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया था। लंबी बहस के बाद यह विधेयक लोकसभा में पास हो गया। इसके अगले दिन राज्यसभा में इस संशोधन विधेयक को पेश किया गया और लंबी बहस के बाद यहां भी पास कर दिया गया।

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