मद्रास हाई कोर्ट ने हाथ जोड़कर की अपील- सुरक्षित तरीके से चलाएं गाड़ी

चेन्नै 
मद्रास हाई कोर्ट ने मोटर साइकल चलानेवालों से 'हाथ जोड़कर' अपील की है कि वह सावधानी से बाइक चलाएं और खुद सुरक्षित रहने के साथ-साथ बाकियों को भी सुरक्षित रखें। कोर्ट ने यह अपील एक सड़क हादसे की सुनवाई के दौरान दी। दरअसल, एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उस दौरान व्यक्ति की बीवी गर्भवती थीं और उनके पेट में एक बेटी पल रही थी। 

शुक्रवार को जस्टिस एन किरुबाकरन और आर पोंगियप्पन की बेंच ने कहा, 'यह केस मोटर साइकल चलानेवालों के लिए आंख खोलने वाला होना चाहिए कि वे सामान्य स्पीड पर और नियमों के हिसाब से बाइक चलाएं। किसी भी तरह से नियमों के उल्लंघन का नतीजा खुद को या किसी अन्य को घायल करने या फिर मौत के रूप में सामने आता है। लोगों को समझना चाहिए कि वे खराब ड्राइिविंग से अपने साथ-साथ दूसरों की जान को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।' 

ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की। 10 दिसंबर 2010 को हुए एक हादसे में मरने वाले रघु के परिवार को मुआवजा दिए जाने को इंश्योरेंस कंपनी ने चुनौती दी थी। कोर्ट ने इस अपील को खारिज करते हुए मुआवजे की राशि 18.88 से 25.30 लाख रुपये बढ़ा दी। 

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