मजदूरों के बीमा का प्रीमियम देगी सरकार : मंत्री

पटना    
मजदूरों के लिए लागू पीएम श्रम योगी मानधन योजना की प्रीमियम राशि का भुगतान बिहार सरकार कर सकती है। राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर काम कर रही है कि इस योजना में मजदूरों की ओर से दिए जाने वाले अंशदान जो 55 से 200 रुपये महीना है, उसका भुगतान बिहार सरकार करे।

भुवनेश्वर में पूर्वी प्रक्षेत्र के राज्यों व केंद्रशासित राज्यों के श्रम मंत्रियों की बैठक में श्रम मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि श्रमिकों के लिए लागू प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और व्यापारियों के लिए लागू राष्ट्रीय पेंशन योजना का क्रियान्वयन पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से बिहार में लगभग 13 लाख श्रमिकों को जोड़ना है। अब तक डेढ़ लाख श्रमिक ही इस योजना से जुड़ सके हैं। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण योजना से निबंधित श्रमिकों को जोड़ने का अभियान चल रहा है। मंत्री ने कहा कि राज्य के स्कूल, अस्पताल, कोचिंग संस्थान सहित अन्य व्यावसायिक संस्थानों में काम करने वाले लोगों को न्यूनतम मजदूरी का लाभ दिलाया जाएगा।

श्रम संसाधन विभाग असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों का दायरा भी बढ़ाएगा। कहा कि श्रम लाइसेंस देने और निर्माण श्रमिकों के निबंधन करने में अगर किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत पाई जाएगी तो संबंधित कर्मी पर कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारी राज्य बीमा के तहत सोसाइटी का गठन किया जाएगा। इस सोसाइटी का निबंधन भी किया जाएगा। सम्मेलन में पुराने एवं जटिल श्रम कानूनों में संशोधन कर श्रमिक हितों की रक्षा के लिए श्रम संहिता बनाने तथा नए व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य संहिता बनाने पर मंथन हुआ। सम्मेलन में विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर कुमार भी मौजूद थे।

पीएम श्रम मानधन योजनाइस साल फरवरी में शुरू इस योजना में 18 से 40 वर्ष तक के मजदूर शामिल हो सकते हैं। 15 हजार से कम आमदनी वाले मजदूरों में अगर कोई 18 वर्ष का होगा तो उसे हर महीने 55 रुपये अपनी ओर से जमा करने होंगे। 29 साल के मजदूर को 100 रुपये और 40 वर्ष के मजदूरों को 200 रुपये महीने जमा करने हैं। 60 वर्ष तक अपना अंशदान जमा करना है। इसके बाद मजदूरों को हर महीने तीन हजार पेंशन मिलेगी।

 

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