भोपाल में दुकाने सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी

भोपाल

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  तरुण कुमार पिथोड़े ने धारा 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी कर भोपाल शहर में दिनों के आधार पर खुलने वाली दुकानों का समय संशोधित किया है। अब भोपाल शहर मे पूर्व निर्धारित दिन-वार दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। पहले दुकानों को खोलने का समय सुबह 11 से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया था। इसके अतिरिक्त पूर्व में धारा 144 में जारी किए गए आदेश में कोई परिवर्तन नही किया गया है। लगातार तेज गर्मी और व्यापारियों की मांग को देखते हुए यह आदेश तात्कालिक रूप से जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही धारा 144 में पूर्व में जारी किए गए आदेश के अनुसार प्रतिबंधित दुकानों और क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी दुकाने जो सम्बन्धित वर्ग में है, खोली जा सकेंगी।

इसके साथ ही रेत, गिट्टी, ईट, सीमेंट, और लोहा आदि निर्माण कार्य में काम आने वाले सामान की दुकाने रविवार को छोड़कर शेष दिन खोलने के आदेश जारी किये गए है।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *