भागलपुर में रेप और ट्रिपल मर्डर केस में कोर्ट ने 4 दोषियों को सुनायी उम्रकैद की सजा

भागलपुर 
भागलपुर में रेप और ट्रिपल मर्डर केस के दो साल पुराने मामले में विशेष कोर्ट ने चार दोषियों को चार अलग-अलग धारा में उम्रकैद की सजा सुनाई।

भागलपुर में 25 नवंबर 2017 के मामले के अनुसार नाबालिग लड़की से रेप के बाद सभी दोषियों ने नाबालिग की मां, बाप और उसके भाई की बेरहमी से हत्या कर दी थी। वहशियाना अंदाज में वारदात को अंजाम देने वाले दोषी मोहन सिंह, मोहम्मद महबूबा कन्हैया झा और बालो राय को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। 

पास्को की विशेष अदालत ने फोर पोक्सो एक्ट समेत चार अलग अलग धारा 376 डी, एसएसीएसटी एक्ट, और 302 में दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
 

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