बॉर्डर सील पर SC सख्त, NCR के लिए कॉमन पास बनाने का निर्देश
नई दिल्ली
कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच बॉर्डर सील होने से परेशान लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसपर सुनवाई करते हुए कहा है कि दिल्ली-एनसीआर के लिए एक ही पास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कॉमन पास बने जिसकी हरियाणा, यूपी और दिल्ली तीनों राज्यों में मान्यता हो।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में आवागमन के लिए एक सुसंगत नीति होनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य इसके लिए एक समान नीति तैयार करें. एक हफ्ते के भीतर ये एक नीति तैयार हो. इसके लिए तीनो राज्यों की बैठक कराई जाए.
सुनवाई के दौरान हरियाणा ने कहा कि हमने सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्तमान हालात में एक नीति, एक रास्ता और एक पोर्टल बनाया जाए. वहीं केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो इसके लिए केंद्र सरकार से निर्देश लेंगे ताकि एक समान नीति हो और लोगों को परेशानी ना हो.
एक हफ्ते में हो समस्या का समाधान
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीनों राज्यों के लिए एक ही पास होना चाहिए। मतलब इसका पास एक ही जगह एक ही पोर्टल पर बनना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र से इसपर एक हफ्ते में समाधान निकालने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर इसका समाधान निकाले।