बैंक मानहानि मामला: राहुल गांधी और सुरजेवाला के खिलाफ समन जारी

नई दिल्ली 
लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किले बढ़ सकती हैं। गुजरात की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी, पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को समन जारी किया है। दोनों को 27 मई को अदालत के समक्ष उपस्थित होने को आदेश दिया गया है। 
 
अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक ने स्थानीय अदालत में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह इस बैंक के निदेशक हैं। यह मामला 2016 में नोटबंदी के वक्त पांच दिन के भीतर 750 करोड़ रुपये बदलने के ‘घोटाले’ में बैंक के शामिल होने के उनके आरोपों से जुड़ा है।
 
शिकायतकर्ता एडीसीबी और उसके अध्यक्ष अजय पटेल की ओर से दाखिल याचिका में दलील दी गई है कि दोनों नेताओं ने बैंक के खिलाफ मिथ्या और मानहानि के आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी और सुरजेवाला ने कथित रूप से आरोप लगाए थे कि आठ नवंबर 2016 को 5,00 और 1,000 रुपये के नोट बंद करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के पांच दिन के भीतर एडीसीबी ने 745.59 करोड़ रुपए के पुराने नोट जमा किए। 
 बता दें कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का फैसला लिया था और जनता को बैंकों में अपने पास जमा पुराने नोट बदलवाने के लिए 30 दिसंबर 2016 तक यानी 50 दिनों का समय दिया गया था। हालांकि इस फैसले के 5 दिन बाद यानी 14 नवंबर 2016 को सरकार की ओर से यह निर्देश दिया गया कि किसी भी सहकारी बैंक में नोट नहीं बदले जाएंगे। ऐसी आशंका थी कि जमा काले धन को सफेद करने के लिए ऐसे बैंकों का दुरुपयोग हो सकता है। 
 

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