बुलंदशहर हिंसा के आरापियों के ऊपर से हटाई गई देशद्रोह की धारा, जानिए क्यों?

 
 बुलंदशहर

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 3 दिसंबर को हुई हिंसा मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आरोप पत्र का संज्ञान लिया। कोर्ट ने पुलिस को लताड़ लगाते हुए सभी आरोपियों पर से देशद्रोह की धारा को हटा दिया। दरअसल, देशद्रोह की धारा लगाने के लिए पुलिस ने प्रदेश के गृह विभाग से इजाजत नहीं ली थी, जिसके चलते यह कदम उठाया गया है।
 उल्लेखनीय है कि, 3 दिसंबर को बुलंदशहर में गोकशी की अफवाह के बाद बवाल मच गया था। इसमें पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह समेत 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस हिंसा में दो लोग जख्मी भी हुए थे। यह हिंसा ऐसे वक्त हुई थी जब क्षेत्र में 3 दिन से चल रहे मुस्लिम समुदाय के इज्तिमा का समापन था। वहीं पुलिस ने इस मामले में 38 लोगों के खिलाफ हत्या, दंगा भड़काने और देशद्रोह समेत 17 धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया था।
 दोबारा आरोप पत्र दाखिल करेगी यूपी पुलिस
जिले के एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस देशद्रोह की धारा के लिए गृह विभाग से अनुमति लेकर दोबारा आरोप पत्र दाखिल करेगी।

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