बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय को बड़ी राहत, भोपाल कोर्ट से मिली जमानत

भोपाल

भोपाल की स्पेशल कोर्ट से नगर निगम कर्मचारी को क्रिकेट बैट से पीटने के मामले में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय को बड़ी राहत मिली है| कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है| भोपाल की विशेष अदालत ने आकाश विजयवर्गीय को जमानत देने का आदेश दिया है| इसके साथ ही आकाश विजयवर्गीय पर धारा 188 के तहत कायम एक और मामले में भी उन्हें जमानत दे दी गई है| आकाश विजयवर्गीय को दोनों मामलों में जमानत के लिए 20 -20 हजार का मुचलका भरना होगा|  भोपाल में एमपी एमएलए के लिए गठित विशेष अदालत ने ये फैसला दिया है| 

बता दें कि आकाश विजयवर्गीय की जमानत के मामले में शनिवार दोपहर को सुनवाई पूरी हुई, जिसमें दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलें स्पेशल कोर्ट का सामने रखीं. जिसके बाद विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने फैसला सुरक्षित रखा और जमानत देने का ऐलान किया.

सूत्रों के मुताबिक आकाश की केस डायरी में दो और धाराएं बढ़ाए जाने की जानकारी मिली है. सरकारी वकील राजेंद्र उपाध्याय के मुताबिक आकाश के खिलाफ आईपीसी की धारा 332 और धारा 427 बढ़ाई गई है. धारा 332 में शासकीय कर्मचारी को पीटने और धारा 427 में शासकीय सामान को तोड़ने की धारा लगाई गई है.

बता दें कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत याचिका को इंदौर कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके साथ ही इंदौर कोर्ट ने कहा था कि यह मामला विधायक से जुड़ा है, लिहाजा इसकी सुनवाई करना उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है. इस मामले की सुनवाई विधायक व सांसदों के लिए बनाई गई स्पेशल कोर्ट में की जाए. इसके बाद विधायक आकाश विजयवर्गीय के वकील ने भोपाल की स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी.

गौरतलब है कि नगर निगम अधिकारी को बल्ले से पीटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, और गुंडागर्दी के आरोप में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था. यह मामला विधायक से जुड़ा है, इसलिए इस मामले की सुनवाई भोपाल स्थित स्पेशल कोर्ट में हुई.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *