बिहार: खुले मंदिर-रेस्टोरेंट, इन बातों का रखें ख्याल

 पटना
केंद्र सरकार की ओर 4 जून को आए दिशा-निर्देश का पालन करते हुए बिहार के गृह विभाग ने आज से धर्मस्थल, ऑफिस, रेस्तरां, होटल, शॉपिंग मॉल खोलने की इजाजत दे दी है। इस अनलॉक-2 में आम लोगों को और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होगी। गृह विभाग के विशेष सचिव सुनील कुमार की ओर से बिहार के DGP समेत सभी जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी किया गया है।

ऑफिस, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल-रेस्टोरेंट खुले
जारी पत्र में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का हवाला देते हुए बताया गया है कि 8 जून से निजी और सरकारी ऑफिस, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट खोलने का दिशा-निर्देश प्राप्त हुआ है। इसलिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार बिहार सरकार ने इन सभी स्थानों को खोलने का फैसला लिया है।

इन बातों का रखना होगा ख्याल
जारी किए गए पत्र में यह भी कहा गया है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए इन स्थान पर आने-जाने वाले लोगों को सभी निर्देशों का पालन करना होगा। इसका मतलब की धार्मिक स्थान, ऑफिस, शॉपिंग मॉल में हर आने-जाने वाले को थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर सेनेटाइज करने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगा। सोशल डिस्टेंस का पालन करना भी जरूरी होगा।

धार्मिक स्थल खुले, श्रद्धालुओं के लिए खास निर्देश
मंदिरों में जाने वाले श्रद्धालुओं को खास निर्देश जारी किया गया है। वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंदिरों में पूजा कर सकेंगे, लेकिन भगवान की मूर्तियों को छूने की मनाही होगी। साथ ही भक्तजन को ना तो घंटी बजाने की इजाजत होगी, ना प्रसाद चढ़ाने की और ना ही प्रसाद का वितरण मंदिर में होगा।

अनलॉक 2 में कुछ पाबंदियां भी
हालांकि, कोरोना के कंटेनमेंट जोन में इस दौरान भी कोई छूट नहीं दी जाएगी। इन इलाकों में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही इन क्षेत्रों में छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन में किसी को आने-जाने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा बड़े समारोह पर अब भी प्रतिबंध है। साथ ही नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है। अब रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ही नाइट कर्फ्यू रहेगा।

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